दिल्ली : विशेष संवाददाता
The Ministry of Home Affairs (MHA) has issued comprehensive new directives to state governments and central ministries, mandating strict adherence to the established protocols for the singing and playing of India’s National Anthem and National Song, ensuring proper respect and uniformity.
केंद्र सरकार ने राष्ट्रगान जन-गण-मन और राष्ट्रगीत वंदे मातरम् के संबंध में सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय मंत्रालयों को नए निर्देश जारी किए हैं।मंत्रालय ने कहा है कि नियमों में पहले से तय है कि किन कार्यक्रमों में दोनों को गाना या बजाना जरूरी है।
MHA ने कहा कि उसके आदेशों में उन मौकों की पूरी सूची दी गई है जिन पर भारत का राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान बजाया या गाया जाना चाहिए और जिन मौकों पर उन्हें गाया या बजाया जा सकता है। 9 जुलाई 2026 के आदेश में कहा गया है कि राष्ट्रीय गीत नागरिक सम्मान समारोहों के मौकों पर, राष्ट्रपति के औपचारिक राजकीय कार्यक्रमों और सरकार द्वारा आयोजित अन्य कार्यक्रमों में उनके आने और वहां से जाने के समय और राष्ट्रपति द्वारा ऑल इंडिया रेडियो (AIR) और टेलीविज़न पर देश को संबोधित करने से ठीक पहले और बाद में गाया जाएगा।

