दिल्ली :
Delhi air pollution: GRAP-2 anti-pollution curbs in Delhi-NCR.
दिल्ली : दीपावली के दिन पटाखा ज्यादा फूटने से दिल्ली का वायु प्रदूषण और भी जहरीला हो गया। वायु गुणवत्ता के ‘गंभीर’ श्रेणी में पहुँचने के कारण दिल्ली सरकार ने GRAP-2 लागू कर दिया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार , चार निगरानी स्टेशन ने पहले से ही वायु गुणवत्ता को ‘गंभीर’ श्रेणी में बताया, जिसमें एक्यूआई का स्तर 550 से ऊपर पाया गया। ये बेहद ही खतरनाक है। जहरीली वायु प्रदूषण से दिल्ली में लोगों का जीवन मुश्किल हो गया है। दिल्ली में आज मंगलवार और बुधवार को वायु गुणवत्ता के ‘गंभीर’ श्रेणी में पहुंच जाने की आशंका है। शून्य से 50 के बीच एक्यूआई ‘अच्छा’, 51 से 100 के बीच ‘संतोषजनक’, 101 से 200 के बीच ‘मध्यम’, 201 से 300 के बीच ‘खराब’, 301 से 400 के बीच ‘बहुत खराब’ और 401 से 500 के बीच ‘गंभीर’ माना जाता है।
दीपावली पूजा सोमवार की रात्रि में में पटाखों का शोर रहा नतीजा आज मंगलवार की सुबह जहरीली हवा से लोग दम्घुतान महसूस कर रहे हैं। सोमवार, यानी दीवाली की शाम भी दिल्ली में 38 निगरानी स्टेशन में से 34 पर प्रदूषण का स्तर ‘रेड जोन’ में दर्ज किया गया था। रेड जोन मतलब ‘बहुत खराब’ से ‘गंभीर’ एयर क्वॉलिटी। वहीं, सोमवार-मंगलवार की दर्मियानी रात दिल्ली में धुंध की मोटी चादर दिखी और औसत AQI 531 दर्ज किया गया है। यह राष्ट्रीय औसत से 1.8 गुना ज्यादा है। इतना ही नहीं, नरेला में वायु गुणवत्ता सूचकांक 550 पार कर के 551 तक पहुंचा और अशोक नगर में 493 तक पहुंच गया है। दिवाली की शाम दिल्ली में जमकर पटाखे फोड़े गए हैं. इस बीच एनसीआर के नोएडा और गुरुग्राम में भी हालात कुछ खास अच्छे नहीं रहे। नोएडा का AQI 407 तो वहीं गुरुग्राम का 402 दर्ज किया गया। मौसम विभाग का कहना है कि मंगलवार की सुबह दिल्ली के कई इलाकों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है।
दिल्ली में ग्रैप-2 लागू हुआ
GRAP-2 anti-pollution curbs in Delhi-NCR
दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रैप-2 लागू कर दिया गया है। दिवाली से पहले ही दिल्ली की हवा जहरीली हो गई थी। ऐसे में डीजल जनरेटर पर रोक लगाई गई है । प्राइवेट गाड़ियों के इस्तेमाल को कम करने के लिए पार्किंग फीस बढ़ाई गई. सीएनजी-इलेक्ट्रिक बसों और मेट्रो की सर्विस बढ़ाई गई। नैचुरल गैस, बायो गैस, एलपीजी से चलने वाले जेनरेटर चलाने पर अनुमति दी गई। दिल्ली सरकार ने दिल्ली-एनसीआर में चरणबद्ध प्रतिक्रिया कार्ययोजना (जीआरएपी) के दूसरे चरण के प्रतिबंध लागू कर दिए हैं
सुप्रीम कोर्ट ने 15 अक्टूबर को कुछ शर्तों के साथ दिल्ली-एनसीआर में हरित पटाखों की बिक्री और उनके इस्तेमाल की अनुमति दे दी थी। इसके तहत दिवाली से एक दिन पहले और त्योहार के दिन सुबह छह बजे से शाम सात बजे के बीच और फिर रात आठ बजे से 10 बजे तक हरित पटाखे फोड़ने की अनुमति दी गई थी।

