दिल्ली :
GST New Rules: New GST rates to resume from September 22, 2025 : आज 22 सितम्बर से देश में नए जीएसटी के नए नयम लागू हो गयी है । आज से नवरात्रि पूजा का पहला दिन है। जीएसटी के नए दर के लागू होने के पहले आज 21 सितम्बर कि शाम में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित किया था । पीएम मोदी का राष्ट्र ने नाम सम्बोधन में कहा था कि आत्मनिर्भर बनने के लिए नयी GST 2.0 की नई दरों से देश का विकास और तेज होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सोमवार सुबह नवरात्रि की शुरुआत के साथ ही एक्स पर जीएसटी में बदलाव को लेकर पोस्ट किया। उन्होंने कहा, “इस बार नवरात्रि का यह शुभ अवसर बहुत विशेष है। GST बचत उत्सव के साथ-साथ स्वदेशी के मंत्र को इस दौरान एक नई ऊर्जा मिलने वाली है। आइए, विकसित और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की सिद्धि के लिए सामूहिक प्रयासों में जुट जाएं।
देश में अब जीएसटी के 5 फीसदी और 18 फीसदी के सिर्फ दो स्लैब रह गए हैं। नई दरें लागू होने के साथ रसोई के सामान से लेकर दवाइयां, गाड़ियां, कपड़े, मकान खरीदना-बनवाना, बीमा उत्पाद और एसी-टीवी जैसे कई उत्पाद सस्ते हो गए हैं। इसके अलावा, दूध के टेट्रापैक, रोटी, खाखरा, निजी स्वास्थ्य एवं जीवन बीमा उत्पादों, पढ़ाई-लिखाई से जुड़ीं कुछ चीजों और 33 से अधिक जीवनरक्षक दवाओं को जीएसटी से मुक्त कर दिया गया है।
GST New Rules:
GST Rate Cut from Sept 22: नए जीएसटी रिफॉर्म लागू होने से खाने-पीने की चीजों के दाम में कटौती हुई है। इतना ही नहीं 22 सितंबर से कई सामानों पर 0 GST भी लागू किया जा रहा है। इस नए बदलाव से रोजमर्रा की कई चीजों के दाम कम हो जाएंगे। GST काउंसिल ने अब सिर्फ 2 स्लैब रखे हैं, जिसमें 12% वाले आइटम्स को 5% और 28% वाले आइटम्स को 18% में शामिल किया है। कई चीजों पर जीएसटी रेट को जीरो कर दिया गया है. इससे काफी चीजें सस्ती हो जाएंगी। यहां तक की कई आइटम्स पर जीरो जीएसटी रूल लागू होगा। इन चीजों में दूध, दही, पनीर, शैंपू और साबून के साथ एसी, टीवी और बाइक भी सस्ते हो जाएंगे। आपको बता दें कि इन सुधारों (GST Refroms) के साथ भारत एकल कर व्यवस्था के और करीब आएगा। 22 सितंबर से नए जीएसटी ढांचे के तहत लगभग 400 वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी। सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए नए निर्देश जारी किए हैं कि उपभोक्ता GST ढांचे के लाभों का सीधा अनुभव कर सकें और उन्हें पहचान सकें। जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुसार 22 सितंबर 2025 से जीएसटी 2.0 की नई कर दरें लागू होंगी। ये बदलाव सोमवार यानी 22 सितंबर से लागू हो जाएंगे।

