उत्तराखंड में यूसीसी लागू : पहला राज्य बना उत्तराखण्ड, हलाला, बाल विवाह, तीन तलाक पर अब रोक लगेगी

UCC implemented in Uttarakhand

देहरादून : विशेष संवाददाता।

UCC In Uttarakhand : उत्तराखंड में समान नागरिक कानून संहिता (यूसीसी) लागू कर दिया है. यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखण्ड अब पहला राज्य बन गया है. इस कानून की अधिसूचना कर दी गयी है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह ऐतिहासिक कदम है. मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कानून के लिए राज्य सरकार के अधिकारियों ने दिन रात मेहनत की. सभी ने समन्वय के साथ काम किया. मुख्य सेवक सदन में आयोजित कार्यक्रम में सीएम धामी ने कहा कि आज का दिन सिर्फ हमारे राज्य के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए ऐतिहासिक दिन है. समानता स्थापित करने के उद्देश्य से बनाए गए यूसीसी को लागू कर रहे हैं. पुष्कर सिंह धामी ने UCC का पोर्टल लॉन्च करते हुए कहा कि आज का दिन उत्तराखंड ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए ऐतिहासिक है. ड्राफ्ट बनाने में टीम ने कड़ी मेहनत की है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि यूसीसी लागू होने के साथ ही उत्तराखंड के सभी निवासियों के अधिकार एक समान हो गए हैं. सभी धर्म की महिलाओं के लिए अब एक पूरा कानून है. यह किसी धर्म या पंथ के खिलाफ नहीं है. सीएम ने कहा कि यह क्षण आज मेरे लिए बहुत ही भावनात्मक है. यह कानून लागू होने से हलाला, इद्दत, बहुविवाह, तीन तलाक पर पूरी तरह से रोक लगेगी. उन्होंने कहा कि जो कुछ कुप्रथा है, हलाला, बाल विवाह, तीन तलाक पर अब इससे रोक लगेगी.

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने संविधान के अनुसार जनजातियों को इस UCC से बाहर रखा है. इस कानून के माध्यम से किसी धर्म की मूल मान्यताओं को नहीं बदला गया है. सिर्फ कुप्रथाओं को बदला गया है. अधिकांश मुस्लिम देशों में भी ये संविधान लागू है. सीएम ने कहा कि समान नागरिक संहिता किसी भी धर्म या पंथ के खिलाफ नहीं है. इसमें किसी को टारगेट करने का कोई कारण नहीं है. मुख्यमंत्री ने कहा यह समाज में समानता लाने का कानूनी प्रयास है. इसमें किसी प्रथा को नहीं बदला गया है, बल्कि कुप्रथा को खत्म किया गया है.

UCC अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर, सम्पूर्ण उत्तराखंड राज्य, साथ ही राज्य से बाहर रहने वाले उत्तराखंड के निवासियों पर लागू होगा. यूसीसी लागू करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में एसडीएम रजिस्ट्रार और ग्राम पंचायत विकास अधिकारी सब रजिस्ट्रार होंगे. जबकि नगर पंचायत, नगर पालिकाओं में संबंधित एसडीएम रजिस्ट्रार और कार्यकारी अधिकारी सब रजिस्ट्रार होंगे. इसी तरह नगर निगम क्षेत्र में नगर आयुक्त रजिस्ट्रार और कर निरीक्षक सब रजिस्ट्रार होंगे. छावनी क्षेत्र में संबंधित CEO रजिस्ट्रार और रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर या सीईओ द्वारा अधिकृत अधिकारी सब रजिस्ट्रार होंगे. इन सबके उपर रजिस्ट्रार जनरल होंगे, जो सचिव स्तर के अधिकारी एवं इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन होंगे.

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