EPFO का नियम बदला : तुरंत करें अकाउंट अपडेट वरना रूक जाएगा पैसा

न्यूज़ डेस्क

EPFO के 6 करोड़ धारकों के लिए जरूरी खबर है. संगठन ने एक नियम में बदलाव किया है, जिससे नौकरीपेशा लोगों के लिए मुश्किल आ सकती है. दरअसल, संगठन ने PF खाते के Universal account number (UAN) को Aadhaar कार्ड से जोड़ना जरूरी बना दिया है. इसके लिए #EPFO ने Social Security code 2020 के सेक्‍शन 142 में बदलाव किया है. इससे Electronic Challan cum Return (ECR) फाइलिंग प्रोटोकॉल बदल गया है.

EPFO ने अपने हालिया Tweet में कहा कि Employer 1 जून 2021 के बाद उसी कर्मचारी की ECR फाइल कर पाएंगे जिसके UAN से Aadhaar लिंक होगा. जिनका आधार अपडेट नहीं है उनका ECR अलग से भरा जाएगा. वह बाद में कर्मचारी का UAN आधार से जोड़ सकते हैं, लेकिन सभी को इसे जल्‍द से जल्‍द करना होगा. अगर आपके खाते से Aadhaar लिंक नहीं है तो EPFO कर्मचारी के खाते में आने वाला कंपनी का योगदान रोक सकता है. यह तभी शुरू हो पाएगा, जब आपके PF अकाउंट से आधार लिंक होगा. इसलिए अगर आपने पीएफ एकाउंट में आधार नंबर नहीं दिया है, तो यह काम जल्‍दी पूरा कर लें.

कर्मचारी का Aadhaar अपडेट करने की जिम्‍मेदारी कंपनी प्रबंधन की होती है. EPFO इसके बारे में कई बार अधिसूचना दे चुका है. आधार लिंक नहीं होने पर कर्मचारी को पीएफ खाते में वही रकम दिखेगी, जो उसके वेतन और महंगाई भत्ते से आती है. बता दें कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा जारी एक नवीनतम रिपोर्ट के मुताबिक इस साल मार्च में EPFO की योजनाओं से 12.24 लाख नए सदस्य जुड़े हैं. फरवरी में इन योजनाओं से 11.77 लाख नए कर्मचारी जुड़े थे. हालांकि बीते कारोबारी साल में ESIC से जुड़ने वाले सदस्यों की संख्या 24 फीसद घट गई है. इस अवधि में ESIC की योजनाओं से 1.15 करोड़ नए कर्मचारी जुड़े. कारोबारी साल 2019-20 में इनकी संख्या 1.50 करोड़ थी.

सरल तरीका है लिंक कराना

PF अकाउंट में aadhaar जोड़ने के लिए epfindia.gov.in पर जाएं. फिर ऑनलाइन सर्विसेज में ई-केवाइसी पोर्टल क्लिक करें. अब आधार संख्या दर्ज कर दें. फिर मोबाइल नंबर दें. फिर ओटीपी आएगा. एक बार फिर से आधार नंबर भरना होगा. अब ओटीपी वेरिफिकेशन लिखा आएगा, इसे क्लिक कर दें. तीन बार ओटीपी, आधार नंबर और मोबाइल फोन का नंबर दर्ज करने के बाद आपके पीएफ एकाउंट से आधार लिंक हो जाएगा.

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