Employees’ Provident Fund: 31 लाख PF खातों में पड़े हैं 9,000 करोड़ रुपये लावारिस, क्या आपका भी है पैसा !

You can claim old or unclaimed Employees' Provident Fund (EPF) money online through the EPFO Member Portal

EPF Scheme 2026: You can claim old or unclaimed Employees’ Provident Fund (EPF) money online through the EPFO Member Portal by logging in with your Universal Account Number (UAN) and submitting a withdrawal claim.

देश में नई EPF Scheme 2026 लागू हो चुका है। इसी बीच एक RTI खुलासे से पता चला है कि देश में करीब 31 लाख से ज्यादा निष्क्रिय पीएफ खातों में करीब 9,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की लावारिस राशि जमा है। अगर आपका भी पुराना पीएफ फंड अटका हुआ है , तो आप ऑनलाइन क्लेम करके अपने निजी बैंक खाते में ट्रांसफर कर सकते हैं। आपको बता दें कि ईपीएफओ (EPFO) की नई कर्मचारी भविष्य निधि योजना (EPF Scheme 2026) 1 जुलाई 2026 से लागू हो चुकी है। केंद्र सरकार ने 29 जून 2026 को इसे अधिसूचित (नोटिफाई) किया था, जो 1 जुलाई 2026 से प्रभावी हो गई है।

क्या है ईपीएफओ 2026 के नए नियमों की मुख्य बातें :

निकासी के नियम: पुरानी 13 अलग-अलग निकासी श्रेणियों को अब सरल बनाकर 3 श्रेणियों में कर दिया गया है।

राशि का नियम: अब आंशिक निकासी के समय कुल पात्र राशि का कम से कम 25% हिस्सा पीएफ खाते में रखना अनिवार्य होगा, शेष 75% राशि निकाली जा सकेगी।

बेरोजगारी की अवधि: नौकरी छोड़ने के बाद पूरा पीएफ निकालने के लिए अब 12 महीने तक बेरोजगार रहना जरूरी कर दिया गया है

PF Withdrawal Process Online: RTI रिपोर्ट में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के आंकड़ों के अनुसार देश भर के करीब 30.91 लाख निष्क्रिय पीएफ खातों में तकरीबन 9,330 करोड़ रुपये की लावारिस राशि बिना किसी दावे के पड़ी हुई है। 31 मार्च 2025 को निष्क्रिय खातों की संख्या 31.83 लाख में कुल 10,181 करोड़ रुपये थी, जिसमें अब करीब 92,000 खातों और 851 करोड़ रुपये लावारिस फंड की कमी दर्ज की गई है।

आपको बता दें कि EPF Scheme 2026 को अधिसूचित कर लागू कर दिया गया है। 29 जून 2026 से प्रभावी इस नई योजना ने ऐतिहासिक ईपीएफ योजना, 1952 का स्थान लिया है। वर्तमान में देश में करीब 8 करोड़ सक्रिय पीएफ अकॉउंट सक्रिय है ।

जानिए कैसे करेंगे ऑनलाइन पीएफ क्लेम

अगर आपका पैसा भी पीएफ खाते में लंबे समय से पड़ा है, तो अब आप घर बैठे अपने पैसे पीएफ काते से बैंक खाते में ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके लिए आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) चालू होना चाहिए.आपका पहचान प्रमाण (Aadhaar), पैन कार्ड (PAN) और बैंक खाता आपके UAN से पूरी तरह लिंक और सत्यापित होना चाहिए। पहचान पत्र से लिंक मोबाइल नंबर चालू होना जरूरी है, ताकि वेरिफिकेशन कोड प्राप्त किया जा सके।

जानिए प्रोसेस : घर बैठे ऐसे निकालें पीएफ का पैसा

सबसे पहले EPFO Member Portal पर जाएं और अपना 12 अंकों का UAN, पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज कर के साइन इन करें। होमपेज के टॉप मेन्यू बार से Online Services टैब पर क्लिक करें और ड्रॉपडाउन सूची से Claim Form 31, 19, 10C & 10D में से एक का चयन करें। यहां अपने UAN से लिंक बैंक खाता संख्या दर्ज करें और Verify पर क्लिक करें। इसके बाद नियम व शर्तों को स्वीकार करते हुए Yes पर क्लिक करें। Proceed for Online Claim पर क्लिक करने के बाद I Want to Apply For विकल्प में जाएं और अपनी जरूरत के अनुसार सही फॉर्म चुनें।

जरूरत के लिए कौन सा फॉर्म भरें

अगर आप नौकरी में रहते हुए बीमारी, शादी, बच्चों की पढ़ाई या मकान निर्माण के लिए आंशिक पैसा निकालना चाहते हैं, तो Form 31 का चयन करें। नौकरी छोड़ने के 2 महीने बाद पूरा पीएफ फंड सेटल करना चाहते हैं , तो Form 19 का इस्तेमाल करें। अगर आप पेंशन फंड की जमा राशि निकालना चाहते हैं तो फॉर्म 10C का उपयोग करें। इन तमाम प्रक्रिया पूरी करने के बाद निकासी का कारण, जितना पैसा निकालना चाहते हैं, वह राशि और अपना वर्तमान पता दर्ज करें। इसके बाद अपने बैंक खाते की पासबुक या कैंसिल्ड चेक की साफ स्कैन कॉपी JPEG या JPG फॉर्मेट में 100 KB से 500KB साइज में अपलोड करें।

डिजिटल वेरिफिकेशन और सबमिशन

घोषणा पत्र वाले चेकबॉक्स को सेलेक्ट करें और Get Aadhaar OTP पर क्लिक करें। अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करें और Validate OTP and Submit Claim Form पर क्लिक करके प्रक्रिया पूरी करें।
आवेदन करने के बाद आप ईपीएफओ पासबुक पोर्टल EPFO Passbook Portal https://passbook.epfindia.gov.in/MemberPassBook/Login पर जाकर Track Claim Status विकल्प से अपने आवेदन की लाइव स्थिति देख सकते हैं। दरअसल, ऑनलाइन क्लेम सफलतापूर्वक सबमिट होने के बाद ईपीएफओ अधिकारियों की ओर से दस्तावेजों का सत्यापन किया जाता है। आमतौर पर 7 से 15 वर्किंग दिन के भीतर स्वीकृत राशि सीधे आपके बैंक खाते में जमा कर दी जाती है।

दिल्ली : रिसर्च न्यूज़ डेस्क

Jetline

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