दिल्ली :
Dhaula Kuan (Delhi) BMW accident case: Patiala House Court grants bail to accused Gaganpreet Kaur.
दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने धौला कुआं बीएमडब्ल्यू दुर्घटना मामले की आरोपी गगनप्रीत कौर को जमानत दे दी है।
उन्हें ₹1 लाख के निजी मुचलके (personal bond) और इतनी ही राशि की दो जमानतें (sureties) जमा करने के आदेश पर रिहा करने का निर्देश दिया गया है। कोर्ट ने उन्हें बिना पूर्व अनुमति के देश छोड़कर न जाने और पासपोर्ट जमा कराने का भी आदेश दिया है।
दिल्ली BMW हादसे में आरोपी महिला गगनप्रीत की जमानत याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने अब इस मामले में आदेश सुनाया। इस मामले में कोर्ट ने बीएमडब्ल्यू कंपी ने क्रैश रिपोर्ट भी मांगी थी। दिल्ली के धौला कुआं इलाके में हुए बीएमडब्ल्यू दुर्घटना मामले में आरोपी गगनप्रीत कौर की जमानत याचिका पर कोर्ट में सुनवाई हुई थी , जिस पर कोर्ट ने पुलिस को सबूत पेश करने के निर्देश दिया था। गगनप्रीत पर गैर इरादतन हत्या, सबूत मिटाने और लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला दर्ज हुआ है। उन्हें इस मामले में एक अस्पताल से गिरफ्तार कर लिया गया था। यह दुर्घटना 14 सितंबर 2025 को रिंग रोड, दिल्ली कैंट मेट्रो स्टेशन के पास हुई। गगनप्रीत कौर गुरुग्राम की रहने वाली हैं। दुर्घटना के समय महिला गगनप्रीत और उनके पति, उनके दो बच्चे और एक नौकरानी, बीएमडब्ल्यू में थे। महिला गगनप्रीत ने तेज रफ़्तार से थार कार से वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी नवजोत सिंह के बाइक मेब टक्कर मारी थी।
हादसे में वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी नवजोत सिंह की मौत हुई
इस हादसे में वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी नवजोत सिंह की मौत हुई और उनकी पत्नी संदीप कौर गंभीर रूप से घायल हुई थी जिनका इलाज अभी दिल्ली के द्वारका के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। मृतक 52 वर्षीय नवजोत वित्त मंत्रालय में डिप्टी सेक्रेटरी थे और हरि नगर के रहने वाले थे।

