1 अक्टूबर से पेंशन स्कीम (NPS) )का नया नियम , जानिए क्या होने वाला है बदलाव

दिल्ली :

Pension Scheme New Rule: नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में 1 अक्टूबर, 2025 से बड़े बदलाव होने वाले हैं। 1 अक्टूबर 2025 से NPS में Multiple Scheme Framework लागू होगा। अब सब्सक्राइबर्स एक ही अकाउंट से कई स्कीम्स में निवेश कर पाएंगे। इसके तहत अब गैर-सरकारी क्षेत्र के एनपीएस ग्राहकों को अब एक ही योजना में 100% तक इक्विटी में निवेश करने की अनुमति होगी।

NPS Updates: राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) में 1 अक्टूबर 2025 से बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब पेंशन फंड नियामक नई व्यवस्था मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क लागू करेगा। इसके तहत हर निवेशक अपनी एनपीएस खाता संख्या (प्रान नंबर) से अलग-अलग योजनाओं में निवेश कर सकेगा। अब तक एनपीएस में निवेशक केवल एक ही निवेश विकल्प चुन सकते थे। यह नियम सिर्फ नॉन- गवर्नमेंट सेक्टर सब्सक्राइबर्स के लिए है और इसका उद्देश्य रिटायरमेंट सेविंग्स को ज्यादा फ्लेक्सिबल और पर्सनलाइज बनाना है।

अब तक NPS में एक पैन पर सिर्फ एक ही स्कीम रखने की अनुमति थी, लेकिन नए नियम के बाद सब्सक्राइबर्स अलग- अलग सेंट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेंसियों (CRA) के जरिए एक ही अकाउंट में कई स्कीम रख सकेंगे. इससे निवेशकों को अपने रिस्क और लक्ष्य के अनुसार पोर्टफोलियो तैयार करने की सुविधा मिलेगी।

नई व्यवस्था में पेंशन फंड्स को अलग- अलग ग्रुप जैसे कॉर्पोरेट कर्मचारियों, गिग वर्कर्स और प्रोफेशनल्स के लिए स्कीम लाने की छूट होगी। हर स्कीम में कम से कम दो वेरिएंट होंगे- मीडियम रिस्क और हाई रिस्क. हाई रिस्क स्कीम में 100 फीसदी तक इक्विटी एलोकेशन की अनुमति होगी, जो निवेशकों को आक्रामक ग्रोथ का विकल्प देगा. सब्सक्राइबर्स को पारदर्शिता बनाए रखने के लिए कंसॉलिडेटेड स्टेटमेंट मिलेगा जिसमें स्कीम वाइज और ओवरऑल इन्वेस्टमेंट की जानकारी होगी। लागत भी कम रहेगी क्योंकि सालाना चार्ज 0.30 फीसदी तक सीमित होगा। वहीं, पेंशन फंड्स को नए सब्सक्राइबर्स लाने पर 0.10 फीसदी इंसेंटिव मिलेगा।

Jetline

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