लखनऊ- विक्रम राव
रविवार को पूरे उत्तर प्रदेश में फिर से लॉकडाउन लगाया जाएगा. कोरोना की दूसरी लहर में इस बार यूपी में नियमों को कड़ा किया गया है. अब यूपी मास्क नहीं लगाने पर पहली बार एक हजार का जुर्माना और दूसरी बार में दस हजार का जुर्माना भरना होगा. कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है. इस वीकएन्ड लॉक डाउन में पूरे उत्तर प्रदेश (शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों) में रविवार को बंदी रहेगी. इस दिन पूरे राज्य में व्यापक सेनेटाइजेशन अभियान चलेगा.
प्रदेश के सभी ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में रविवार को साप्ताहिक बन्दी होगी. यानी आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी बाज़ार दफ़्तर बंद रहेंगे. इस लॉकडॉउन में केवल स्वच्छता, सैनिटाइजेशन और आपातकालीन सर्विसेज ही संचालित होंगी. इस संबंध में आवश्यक जागरूकता कार्य भी किए जाएंगे. इसके साथ ही पिछले साल की तरह ही विधायक निधि का उपयोग कोविड केयर प्रबंधन में उपयोग किया जा सकता है.
कोरोना मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था
108 की आधी एम्बुलेंस केवल कोविड मरीजों के उपयोगार्थ रखीं जाएंगी. होम आइसोलेशन के मरीजों की सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जाएगा. एम्बुलेंस का रिस्पॉन्स टाइम कम से कम होगए. ऑक्सीजन और अन्य चिकित्सकीय जरूरतों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी. किसी प्रकार की जरूरत होने पर तत्काल शासन को अवगत किया जाएगा.
कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी जैसे अधिक संक्रमण दर वाले सभी 10 जिलों में व्यवस्था और सुदृढ़ किया जाएगा. स्थानीय जरूरतों के अनुसार नए कोविड हॉस्पिटल बनाए जाएंगे और बेड्स बढ़ाये जाएंगे. निजी हॉस्पिटल को कोविड हॉस्पिटल के रूप में परिवर्तित किया जाएगा. प्रयागराज में अविलंब यूनाइटेड मेडिकल कॉलेज को डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल के रूप में परिवर्तित किया जाएगा. प्रदेश में सभी के लिए मास्क लगाना अनिवार्य है. पहली बार मास्क के बिना पकड़े जाने पर ₹1000 का जुर्माना लगाया जाए. अगर दूसरी बार बिना मास्क के पकड़ा जाए तो दस गुना अधिक जुर्माना लगाया जाना चाहिए. इसके संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सभी मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों, सीएमओ और टीम-11 के सदस्यों साथ समीक्षा बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं.