उत्तरप्रदेश के 5 बड़े कोरोना प्रभावित शहर 15 दिनों के लिए लॉक डाउन

वरिष्ठ संवाददाता

उत्तरप्रदेश के 5 बड़े कोरोना प्रभावित शहर 15 दिनों के लिए आज रात से लॉक डाउन होगा. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के पांच सबसे अधिक कोरोना प्रभावित शहरों में 26 अप्रैल तक कंप्लीट लॉक डाउन का आदेश दिया है, जो आज रात से प्रभावी होगा. यूपी के ये शहर हैं – लखनऊ, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर और वाराणसी. यूपी में लगातार कोरोना का आंकड़ा बढ़ रहा है. पिछले 24 घंटों में 28,287 कोरोना के नए केस आने के बाद कोर्ट ने यह फैसला जनहित में लिया है. इधर दिल्ली में लॉक डाउन के चलते प्रवासी मजदूर वापस यूपी और बिहार में लौट रहे हैं. नई दिल्ली और आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर मजदूरों की भारी भीड़ जमा है. स्थिति को देखते हुए कोर्ट ने यह फैसला किया है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने कोविड को लेकर कायम स्वत: जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है. जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अजीत कुमार की डिवीजन बेंच ने यह आदेश दिया है. हालांकि उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहीं भी लॉकडाउन शब्द का उपयोग नहीं किया है और एक प्रकार का लॉकडाउन लगाया है. अब मामले की अगली सुनवाई 26 अप्रैल को 11 बजे होगी.

लॉक डाउन में इन पर लागू होगी पाबंदियां

इलाहाबाद न्यायालय ने 5 शहरों को लॉक डाउन करने के लिए सरकार को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है. ये पाबन्दियां है :

सभी प्रतिष्ठान सरकारी या निजी 26 अप्रैल, 2021 तक बंद रहेंगे. सभी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल, श्रमिकों के साथ किराने की दुकानें और अन्य वाणिज्यिक दुकानें, होटल, रेस्तरां और यहां तक ​​कि ठेले, स्टॉल, आदि बंद रहेंगे. सभी शिक्षण संस्थान चाहे सरकारी हों, अर्ध सरकारी या निजी उनके शिक्षकों और प्रशिक्षकों और अन्य कर्मचारियों के लिए 26 अप्रैल, 2021 तक बंद रहेंगे. विवाह समारोहों सहित किसी भी सामाजिक समारोह की अनुमति नहीं होगी. हालाँकि, पहले से तय विवाह के मामले में संबंधित जिले के जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति से 25 लोग शामिल हो सकते हैं. सभी तरह के धार्मिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे. सभी सार्वजनिक धार्मिक गतिविधियों बंद रहेगी.

वित्तीय संस्थानों और वित्तीय विभागों, चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं, औद्योगिक और वैज्ञानिक प्रतिष्ठानों, नगर निगम के कार्यों और सार्वजनिक परिवहन सहित आवश्यक सेवाएं इसके अपवाद हैं. मेडिकल दुकानें भी खुली रहेंगी.

हाईकोर्ट के आदेश पर UP सरकार का बयान

आज माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में यूपी सरकार के प्रवक्ता ने अवगत कराया है कि प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़े हैं, और सख्ती कोरोना के नियंत्रण के लिए आवश्यक है. सरकार ने कई कदम उठाए हैं, आगे भी सख्त कदम उठाए जा रहे हैं. जीवन बचाने के साथ गरीबों की आजीविका भी बचानी है. अतः शहरों में समपूर्ण लॉक डाउन अभी नहीं लगेगा, लोग स्वतः स्फूर्ति से भाव से कई जगह बंदी कर रहे हैं.

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