मानहानि मामले में बिहार के उप-मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव मुश्किलें बढ़ती जा रही है. अहमदाबाद मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने तेजस्वी यादव को समन जारी किया है और 22 सितंबर को पेश होने का आदेश दिया है.
अहमदाबाद मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने माना है कि तेजस्वी यादव से प्रथम दृष्टया अपराध हुआ है. कोर्ट ने कहा कि तेजस्वी यादव को 22 सितंबर को अहमदाबाद कोर्ट में पेश होना होगा. आपको बता दें तेजस्वी यादव ने नीरव मोदी को लेकर कहा था कि एलआईसी और भारतीय बैंकों का पैसा किसी को दे दो और वह विदेश भाग जाए तो जिम्मेदार कौन है. तेजस्वी ने यह भी कहा था कि ऐसा केवल गुजराती ही कर सकते हैं, गुजराती ठग होते हैं.
आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने गुजरातियों को लेकर एक विवादित टिप्पणी की थी और उन्हें ‘ठग’कहा था, जिसको लेकर अहमदाबाद के व्यापारी हरेश मेहता ने बीते 21 मार्च को याचिका दायर की थी. हरेश मेहता का कहना था कि तेजस्वी यादव ने पूरे गुजराती समुदाय को ठग कहा, जिसको सहन नही किया जा सकता है.
अहमदाबाद : विशेष संवाददाता