दिल्ली हाईकोर्ट ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के पिता की याचिका को खारिज किया

दिल्ली: विशेष संवाददाता

दिल्ली हाईकोर्ट दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के पिता की याचिका को खारिज किया. दिल्ली हाई कोर्ट ने फ़िल्म “न्याय: द जस्टिस” पर रोक लगाने से इंकार कर किया. अभिनेता सुशांत के पिता ने अर्ज़ी में सुशांत की जिंदगी पर आधारित विभिन्न प्रस्तावित प्रोजेक्ट पर रोक लगाने की मांग की थी. याचिका में सुशांत के पिता कृष्ण किशोर सिंह ने फिल्मों में उनके बेटे के नाम या उससे मिलते जुलते पात्रों के इस्तेमाल पर रोक की मांग की थी. याचिका में सुशांत के जीवन पर आने वाले या प्रस्तावित प्रोजेक्ट का भी उल्लेख किया गया है जिनमें “सुसाइड ऑर मर्डर : ए स्टार वाज लॉस्ट”, ‘शशांक’ और एक अनाम फिल्म का जिक्र किया था.

निजता के अधिकार के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए याचिका में कहा गया था कि फिल्मों और अन्य उपक्रमों के बारे में हाल के समाचार लेखों और प्रकाशनों के प्रकाश में, उनके व्यक्तिगत जीवन, नाम/छवियों/कैरिकेचर/जीवनशैली/समानता पर चित्रण बायोपिक के रूप में या कहानी यह तर्क देती है कि “दिवंगत अभिनेता के निजी जीवन का ऐसा कोई भी प्रकाशन, उत्पादन या चित्रण, निजता के मौलिक अधिकार का एक कठोर और विलक्षण उल्लंघन है जिसमें प्रचार का अधिकार शामिल है”. याचिकाकर्ता, दिवंगत अभिनेता के पिता का कहना है कि वही उनके कानूनी उत्तराधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं किया जा सकता है- अर्थात् अपनी स्वीकृति. सिंह ने यह भी कहा कि एक लंबित जांच को प्रभावित करने के लिए उनके खिलाफ आत्महत्या मामले में उनके अपहरण के आरोपी व्यक्तियों के करीबी विश्वासपात्रों द्वारा उक्त फिल्म को “ऑर्केस्ट्रेटेड तरीके” से लॉन्च किया गया है.

गत 20 अप्रैल को दिल्ली हाईकोर्ट ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के पिता की उनके बेटे के जीवन पर आधारित किसी भी फिल्म की रिलीज पर प्रतिंबध लगाने की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया था.

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