दिल्ली :
Animal Birth Control (ABC): SC orders removal of stray dogs from schools, hospitals, public transport hubs. The Supreme Court on Friday directed all states and Union territories (UTs) to ensure the removal of stray dogs from educational institutions, hospitals, sports complexes, bus depots and railway stations, and said such dogs cannot be released back into the same locations after sterilization.
सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सड़कों और हाईवे से आवारा मवेशियों को हटाने का सख्त आदेश दिया है। इसका उद्देश्य सड़कों पर होने वाली दुर्घटनाओं और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। कोर्ट ने नगर निकायों को निर्देश दिया है कि वे आवारा मवेशियों को पकड़ें, नसबंदी और टीकाकरण कराएं और स्थायी आश्रय गृहों में रखें, लेकिन इसके लिए कोई समय-सीमा नहीं बताई गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने सभी नगर निकायों को सड़कों और हाईवे से आवारा मवेशियों को तुरंत हटाने का निर्देश दिया है। यह आदेश रेबीज और कुत्तों के काटने से होने वाली दुर्घटनाओं के जोखिम को कम करने के लिए है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक पकड़े गए मवेशियों की नसबंदी और टीकाकरण की जाएगी और फिर उन्हें सुरक्षित आश्रय गृहों में रखा जाएगा। कोर्ट ने सार्वजनिक स्थानों और सड़कों पर मवेशियों को खाना खिलाने पर रोक लगा दी है और नगर निकायों को हर वार्ड में मवेशियों के लिए निर्धारित भोजन क्षेत्र बनाने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने कहा है कि आदेश के पालन में बाधा डालने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने आवारा मवेशियों के लिए आश्रय गृहों के निर्माण का भी निर्देश दिया है, हालांकि इसके लिए कोई विशिष्ट समय-सीमा नहीं बताई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह आदेश देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा।

