सितंबर 2023 में बदल जाएंगे ये नियम, सीधे लोगों की जेब पर पड़ेगा असर

Rule Changes from September 2023

September 2023 : इस साल सितंबर महीने में कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, जिसका सीधा असर लोगों की जेब पर पड़ने वाला है. गैस सब्सिडी में बदलाव से लेकर आधार कार्ड, पैन कार्ड, डीमैट एकाउंट, 2000 के नोट सहित कई जरूरी नियमों में इस महीने बदलाव होने जा रहा है.

प्रत्येक महीने की एक तारीख को वैसे तो नियमों में कुछ बदलाव होत है, लेकिन साल 2023 के सितंबर महीने में कुछ अधिक बदलाव होने जा रहे है, जिसको नहीं जानने पर लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. इन बदलावों का सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला है. आईए जानते हैं कि इस महीने कौन-से बड़े बदलाव होने जा रहे हैं ?

सस्ता गैस सिलेंडर

वैसे तो 29 अगस्त के केन्द्रीय मंत्रिमंडल के फैसले के बाद अगले दिन से ही आम आदमी के लिए 200 तथा प्रधानमंत्री उज्जवला योजना में 400 घटी कीमते लागू हो गयी है, लेकिन बहुतायत से लोग इस योजना का लाभ सितंबर महीने से ही उठा पायेंगे. इससे आम लोगों के जेब का बोझ कम होगा.

2000 के नोट बदलने का डेडलाइन

2000 के नोट बदलने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2023 निर्धारित है. आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने दो हजार के नोटों को बदलने और जमा करने के लिए चार महीने का समय दिया था, जो 30 सितंबर को समाप्त होने जा रहा है. इस प्रकार 30 सितंबर के बाद लोग दो हजार के नोट को बदल या जमा नहीं कर सकते हैं.

मुफ्त में आधार कार्ड अपडेट की डेडलाइन

अगर फ्री में आधार कार्ड को अपडेट करना है तो यह काम 14 सितंबर तक करना है. आधार कार्ड जारी करने वाली संस्था भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने यह डेडलाइन तय किया है.

पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक की डेडलाइन

सितंबर महीने के के आखिरी तक अगर पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया गया तो एक अक्टूबर से यह निष्क्रिय हो जाएगा. इस प्रकार पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने का यह आखिरी महीना है. किसी भी बड़े वित्तीय लेन-देन में पैन कार्ड की जरूरत होती है, ऐसे में अगर यह लिंक नहीं रहेगा तो भारी परेशानी हो सकती है.

डीमैट अकाउंट की नॉमिनेशन की डेडलाइन

डीमैट और ट्रेडिंग अकांउट होल्डर्स के लिए नॉमिनेशन करने या नॉमिनेशन वापस लेने की डेडनाइन 30 सितंबर तय की गयी है. बिना नॉमिनेशन वाले अकांउट को सेबी की ओर से 30 तारीख के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा.

दिल्ली : डॉ. निशा सिंह

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