अभिनेता राजपाल यादव को अंतरिम जमानत, भतीजी की शादी के लिए हुए रिहा

Rajpal Yadav set to walk out of Tihar Jail after Delhi High Court grants him interim bail

दिल्ली : कोर्ट रिपोर्टर

Rajpal Yadav set to walk out of Tihar Jail after Delhi High Court grants him interim bail in ₹9 crore cheque bounce case.

दिल्ली हाई कोर्ट ने अभिनेता राजपाल यादव के वकील को अंतरिम जमानत दे दी है। राजपाल यादव, अपनी 2012 की फिल्म ‘अता पता लापता’ से जुड़े चेक-बाउंस केस में दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद थे। उनकी जमानत पर आज, 16 फरवरी को सुनवाई हुई और कोर्ट ने एक्टर को बड़ी राहत देते हुए उनकी जमानत को मंजूरी दे दी है। अपनी भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने इजाजत दी है। अभिनेता राजपाल यादव को 18 मार्च तक अंतरिम जमानत मिली है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने राजपाल यादव के वकील को अंतरिम जमानत के लिए प्रतिवादी के नाम पर 1.5 करोड़ रुपये का डिमांड ड्राफ्ट जमा करने के लिए दोपहर 3 बजे तक का टाइम दिया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा अगर आप डिमांड ड्राम आज दोपहर 3 बजे तक जमा कर देते हैं, तो हम आपको रिहा कर देंगे अगर नहीं कर पाए तो हम कल सुबह इस मामले पर सुनवाई करेंगे. वहीं राजपाल यादव के वकील ने HC को जानकारी दी कि उन्होंने 1.5 करोड़ की डीडी जमा करा दी है। इसके बाद भतीजी की शादी में शाहजहांपुर में शामिल होने के लिए एक्टर को अंतरिम रिहाई मिल गई। हालांकि एक्टर को पासपोर्ट सरेंडर कराने का आदेश दिया गया है. अब मामले की अगली सुनवाई 18 मार्च को होगी।

बता दें कि ‘भूल भुलैया’ एक्टर ने 5 फरवरी को राजपाल यादव ने दिल्ली की तिहाड़ जेल में सरेंडर किया था।

क्या है मामला ?

राजपाल यादव ने ने 2010 में अपनी डायरेक्टोरियल डेब्यू फ़िल्म ‘अता पता लापता’ के लिए दिल्ली की मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से 5 करोड़ उधार लेने का आरोप है। हालांकि, फ़िल्म के बॉक्स ऑफ़िस पर फ्लॉप होने के बाद, राजपाल ऑर्गनाइज़ेशन को पैसे वापस नहीं कर पाए, जिससे कोर्ट केस हो गया. 2018 में, एक मैजिस्ट्रियल कोर्ट ने उन्हें और उनकी पत्नी राधा को अप्रैल 2018 में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के सेक्शन 138 के तहत दोषी ठहराया,. शिकायत करने वाले को दिए गए सात चेक बाउंस होने के बाद, एक्टर को छह महीने की सिंपल जेल की सज़ा सुनाई गई।

Jetline

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