मोदी सरनेम टिप्पणी मामला : राहुल गांधी सूरत कोर्ट के फैसले पर रोक की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे

Rahul Gandhi in Supreme Court on Modi Surname Case

नई दिल्ली :

राहुल गांधी का मोदी सरनेम टिप्पणी मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुँच गया है. आज राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई है. इस अर्जी में राहुल ने सजा पर रोक की मांग की है. इस मामले में संभवतः सुप्रीम कोर्ट 17 जुलाई यानी सोमवार को सुनवाई कर सकती है.

आपको बता दें कि 2019 में राहुल गाधी ने मोदी सरनेम को लेकर टिप्पणी की थी. इस मामले में गुजरात में सूरत की ट्रायल कोर्ट ने ‘मोदी सरनेम’ टिप्पणी पर राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उनकी लोकसभा सदयस्यता खत्म हो गयी. इस मामले में पहले राहुल गांधी गुजरात हाई कोर्ट पहुंचे थे, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली. इसके बाद अब सूरत कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में किया चैलेंज किया गया है. मोदी सरनेम मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने 7 जुलाई को राहुल गांधी की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी थी. कोर्ट ने उनकी पुनर्विचार याचिका खारिज करते हुए ट्रायल कोर्ट का फैसला बरकरार रखा है.

बीजेपी नेता पुर्नेश मोदी की शिकायत पर सूरत की ट्रायल कोर्ट ने ‘मोदी सरनेम’ टिप्पणी पर राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई थी. गुजरात हाईकोर्ट ने इस आर्डर को बरकरार रखा है. 2019 लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी ने अपने भाषण में मोदी सरनेम पर टिप्पणी की थी. अब राहुल गांधी 2024 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे और अपनी लोकसभा सदस्यता निलंबन के खिलाफ भी अपील नहीं कर सकेंगे. मोदी सरनेम के अलावा, राहुल गांधी पर आधे दर्जन से ज्यादा मानहानि के मामले चल रहे हैं, जिनमें से ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के नेताओं की ओर से फाइल किए गए हैं. पटना हाईकोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ मोदी सरनेम से जुड़ा एक और मामला चल रहा है. यह मामला भी बीजेपी नेता की ओर से ही दाखिल किया गया है.

Jetline

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