दिल्ली : डॉ. निशा सिंह
बच्चों का जन्म प्रमाणपत्र बनवाने के लिए माता-पिता का आधार नंबर देना अब अनिवार्य हो जाएगा. लोकसभा में जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक 2023 पारित हो गया है. इस विधेयक के लागू होने पर जन्म पंजीकरण के दौरान माता-पिता या अभिभावक का आधार नंबर देना आवश्यक होगा.
केंद्र सरकार ने लोकसभा में 26 जुलाई को जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2023 पेश किया. इस विधेयक में जन्म और मृत्यु का राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय डेटाबेस तैयार करने का प्रस्ताव है. यह विधेयक जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करेगा.
केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने इस विधेयक को लोकसभा में पेश किया. विधेयक को प्रस्तुत करते हुए कहा गया कि प्रौद्योगिकी और डिजिटलीकरण का लाभ उठाने के लिए सरकार ने जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्रों के इलेक्ट्रॉनिक पंजीकरण और वितरण के लिए विधेयक में खंड शामिल किए हैं, ताकि सार्वजनिक पहुंच को अधिक सुविधाजनक बनाया जाए.