बिहार में लगा नाईट कर्फ्यू, जिम, पार्क, मॉल, धार्मिक स्थल, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल हुए बंद, जानिए और क्या प्रतिबंध लगा

पटना : प्रवीण सिन्हा

बिहार में कोरोना के तेजी से बढ़ते मामले को देखते हुए नाईट कर्फ्यू लगा दिया गया है. जिम, पार्क, मॉल, धार्मिक स्थल, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल हुए बंद कर दिए गए हैं. मंगलवार को सीएम नीतीश कुमार के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार कोविड क्राइसिस ग्रुप की बैठक में यह फैसला लिया गया. राज्य में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाईट कर्फ्यू लगेगा. फिलहाल बिहार में लॉकडाउन नहीं होगा. ये प्रतिबंध 6 जनवरी से लागू होंगे और 21 जनवरी तक चलेंगे.

बता दें कि इससे पहले बिहार में कोरोना वायरस के अप्रत्याशित रुप से बढते संक्रमण के रोकथाम के लिए विशेष चौकसी एवं निगरानी की आवश्यकता को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सभी डॉक्टरों एवं स्वास्थ्यकर्मियों की छुट्टी रद्द कर दी है. 28 फरवरी, 2022 तक सभी डॉक्टरों व कर्मियों की छुट्टी रद्द की गयी है.

इन पर लगा है प्रतिबंध

बिहार में अब से जिम पार्क, मॉल, धार्मिक स्थल, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल बंद रहेंगे. कक्षा 8 तक के स्कूल 21 जनवरी तक बंद रहेंगे. कक्षा 9 से 50% क्षमता के साथ स्कूल चलेगा. आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय 50% क्षमता के साथ काम करेंगे. 50% क्षमता के साथ होटल, रेस्ट्रोरेंट, ढाबा संचालित होगा. शादी के लिए 50 लोगों को अनुमति होगी और शादी समारोह से 3 दिन पहले स्थानीय पुलिस को सूचित करना होगा अनिवार्य होगा. अन्तिम संस्कार और श्राद्ध में केवल 50 लोग शामिल हो सकते हैं. अब से निजी वाहनों में भी मास्क अनिवार्य होगा. रात्रि बजे से सुबह 5 बजे तक लोगों को बाहर निकलने पर प्रतिबंध होगा. सभी दुकानें रात्रि 8 बजे तक बंद हो जाएंगी. फिलहाल ये प्रतिबंध 6 जनवरी से 21 जनवरी तक लगाए गए हैं, जिसे बाद में बढ़ाया भी जा सकता है.

Jetline

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