टू व्हीलर पर बच्चा गिना जाएगा तीसरा यात्री, देना पड़ेगा भारी जुर्माना

दिल्ली- सी.एन. मिश्रा

यातायात नियम तोड़ने वालों के लिए फिर बड़ी खबर है. सड़क परिवहन मंत्रालय ने हाल ही में इसकी जानकारी देते हुए चेतावनी जारी की है. अब बच्चों को टू व्हीलर (मोटरसाइकिल, स्कूटर) पर लेकर चलने पर भारी जुर्माना देना पड़ सकता है. दरअसल नए मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार चार साल से ज्यादा उम्र का बच्चा तीसरी सवारी गिना जाएगा. ऐसे में अगर टूव्हीलर पर पति-पत्नी और बच्चा बैठकर कहीं जाते हैं और बच्चे की उम्र चार साल से अधिक है तो चालान कट सकता है. मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194A के अनुसार इस नियम का उल्लंघन करने पर 1000 रुपए का चालान कट सकता है.

इस नियम के अनुसार बच्चे को मिलाकर भी सिर्फ 2 लोग मोटरसाइकिल या स्कूटर पर सवार होकर कहीं जा रहे हैं तो भी चालान कट सकता है, अगर बच्चे की उम्र चार साल से ज्यादा है और बच्चे ने हेलमेट नहीं पहन रखा है तो 1000 रुपए का चालान कट सकता है.

इस नियम के अलावा मोटर वाहन अधिनियम की धारा 180 के अनुसार अगर कार चलाते समय ट्रैफिक पुलिस द्वारा रोका जाता है और ड्राइविंग लाइसेंस मांगा जाता है और पास में लाइसेंस नहीं है तो 5000 रुपए का चालान कट सकता है व इसके साथ 3 महीने तक की जेल भी हो सकती है.

डिजी लॉकर का सॉफ्ट कॉपी मान्य

अब कोई भी दस्तावेज भौतिक तौर पर अपने साथ नहीं रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस ड्राइविंग लाइसेंस या फिर अन्य दस्तावेज मांगती है तो वाहन चालक सॉफ्ट कॉपी दिखा सकते हैं. सॉफ्ट कॉपी को सड़क परिवहन मंत्रालय ने साक्ष्य के तौर पर मान्य कर दिया है. डिजी लॉकर या फिर एम परिवहन के माध्यम से ड्राइविंग लाइसेंस सहित दूसरे दस्तावेजों जैसे पंजीकरण प्रमाण पत्र को स्टोर कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर दिखा सकते हैं.

Jetline

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