राजस्थान में लव जिहाद पर दस साल तक की सजा होगी, सरकार ने कानून को मंजूरी दी

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जयपुर : जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ राजस्थान सरकार ने कानून को मंजूरी दे दी है। राजस्थान में अब लव जिहाद यानी धर्मांतरण के मकसद से शादी पर 10 साल तक की सजा हो सकती है।

धर्मांतरण के मकसद से किया गया विवाह अपराध होगा। अगर कोई धर्म परिवर्तन के मकसद से विवाह करता है तो ऐसे विवाह को पारिवारिक न्यायालय रद्द कर सकता है। राजस्थान सरकार ने जबरन धर्मांतरण रोकने के लिए कानून को मंजूरी दे दी है। अब स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन के लिए भी कलेक्टर को दो महीने पहले सूचना देनी होगी। राजस्थान में बीजेपी का शासन है और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा हैं.

द राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ अन ला फुल कर्नवजन ऑफ रिलीजन बिल 2024 को कैबिनेट से मजूरी मिलने के बाद अब विधानसभा में पेश किया जाएगा विधानसभा में पारित होते ही ये कानून बन जाएगा। अब इस कानून के बनने के बाद कोई भी व्यक्ति या संस्था कपटपूर्वक, बल पूर्वक औऱ अनुचित प्रभाव से धर्म परिवर्तन नही करा पाएंगे। अगर कोई धर्म परिवर्तन के मकसद से विवाह करता है कि पारिवारिक न्यायालय उसे अमान्य घोषित कर सकता है।

इस तरह के विवाह में अपराध गैर जमानती और संज्ञेय होगा। एक से दस साल तक की सजा हो सकती है। नए नियम के मुताबिक मर्जी से धर्म परिवर्तन करने पर भी जिला कलेक्टर को दो महीने पहले सूचना देनी होगी। पहली बार जबरन धर्म परिवर्तन कराने पर एक से पांच साल की सजा होगी। नाबालिग व महिला के जबरन धर्म परिवर्तन धर्म परिवर्तन कराने पर तीन से दस साल की सजा होगी। सामूहिक, दलित या आदिवासी का धर्म परिवर्तन कराने पर भी तीन से दस साल की सजा हो सकती है।राजस्थान के विधि मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि नए कानून से इससे जबरन धर्मांतरण पर लगाम लगेगी और लव जिहाद के मामले पर कण्ट्रोल लगेगा।

Jetline

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