लालू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई टली – अभी रांची जेल में रहना होगा

डॉ निशा सिंह

चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई टल गई है. अब मामले की सुनवाई 11 दिसम्बर को होगी यानि लालू प्रसाद को अभी रांची जेल में रहना होगा. बहुचर्चित बिहार-झारखण्ड के चारा घोटाला में लालू यादव को झारखंड हाईकोर्ट से जमानत आज मिलने उम्मीद थी. दुमका ट्रेजरी मामले में लालू प्रसाद को 7 साल की सजा हुई है. लालू प्रसाद यादव के वकील ने सजा की आधी अवधि गुजर जाने को आधार बनाते हुए लालू के लिए जमानत अर्जी दाखिल की है. चारा घोटाले के दोषी लालू यादव 5 में से 4 मामलों में दोषी करार दिए जा चुके हैं, लेकिन इन 4 मामलों में से 3 में उन्हें जमानत मिल चुकी है.

बिहार में अभी विधान सभा चुनाव में राजद ने बेहतर प्रदर्शन किया है. मजबूत विपक्ष से नितीश कुमार मुख्यमंत्री तो फिर बने हैं, लेकिन इस बार उन्हें विपक्ष और भाजपा के दबाब में काम करना पड़ेगा. नितीश सरकार को गिराने की साजिश करने के लिए जेल से ही बीजेपी विधायक ललन पासवान को फ़ोन करने के मामले में लालू को रांची रिम्स के डायरेक्टर के निवास से रिम्स के पेइंग वार्ड में कल भेज दिया था. स्वास्थ्य कारणों से कल 26 नवंबर तक रिम्स निदेशक के 1 केली बंगले में रहते थे, जहां पर राजनीतिक गतिविधि भी देखी गई थी. रिम्स डायरेक्टर के केली बंगले में चारा घोटाले में सजा काट रहे लालू का 6 महीने से इलाज चल रहा था. फोन मामले पर हंगामा मचने के बाद लालू प्रसाद को रिम्स के पेइंग वार्ड में शिफ्ट किया गया. झारखंड में लालू प्रसाद की पार्टी राजद सरकार में शामिल है. इसी बीच लालू के ऑडियो पर कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद उदित राज ने ट्वीट करके कहा कि पहले बिहार विधान सभा चुनाव 2020 के काउंटिंग के दिन का सभी डीएम, एसपी के कॉल डीटेल निकाला जाय. पता तो चले किसके इशारे पर नतीजा बदला गया. फिर बाद लालू जी की कॉल की बात होगी.

चारा घोटाले मामले में जेल की सजा काट रहे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर आज रांची हाई कोर्ट में सुनवाई टल गयी. दुमका कोषागार से करोड़ों रुपये की अवैध निकासी के मामले में लालू यादव की ओर से जमानत अर्जी दायर की गई है. दुमका ट्रेजरी मामले में लालू प्रसाद यादव को 7 साल की सजा हुई है. उनके वकील ने सजा की आधी अवधि पूरी हो जाने को आधार बनाते हुए जमानत अर्जी दाखिल की है. इसके पहले उन्हें चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में जमानत मिल चुकी है. अबतक चर्चित चारा घोटाले के तीन मामलों में लालू प्रसाद को जमानत मिल चुकी है और पांचवें मामले में सुनवाई चल रही है. ये मामला डोरंडा कोषागार से अवैध रूप से 139 करोड़ रुपये की निकासी का है. अगर लालू यादव को दुमका कोषागार से 3.13 करोड़ रुपये के अवैध निकासी के मामले में आज बेल मिल जाती तो उनके जेल से बाहर निकलने का रास्ता साफ हो जाता.

रांची में जेल में बंद राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के उपर चारा घोटाला के 6 केस हैं. लालू पर 5 झारखंड में और एक बिहार में केसदर्ज हुआ था. लालू झारखंड में दर्ज 5 में से 4 केस में सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा सजायाफ्ता हो चूके है. अब तक दुमका केस को छोड़कर तीन में लालू को जमानत मिल चुकी है.

सीबीआई अदालत ने लालू को इन केसों में सजा सुनाई है

-चारा घोटाले के RC 20A/96 में पांच वर्ष की सजा और 25 लाख रुपए का जुर्माना

-देवघर कोषागार से जुड़े RC 64A/96 में साढ़े तीन वर्ष की सजा और 5 लाख रु.का जुर्माना

-चाईबासा कोषागार के RC 68A/96 केस में पांच वर्ष की सजा और 10 लाख रुपए का जुर्माना

– दुमका कोषागार से जुड़े मामले में विभिन्न धाराओं में सात-सात वर्ष की सजा

– दुमका ट्रेजरी से जुड़े केस में लालू प्रसाद को 24 मार्च 2018 को सीबीआई कोर्ट ने विभिन्न धाराओं में 7-7 साल की दी है सजा

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