रांची: शिवपूजन सिंह
राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद को राहत मिली है. चारा घोटाले के दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने आज उन्हें शर्तों के साथ जमानत दे दी. करीब 40 माह बाद लालू प्रसाद जेल से बाहर आएंगे. फिलहाल लालू अस्वस्थ हैं और दिल्ली के एम्स में उनका इलाज चल रहा है.
आपको बता दें कि 5 मामलों में से 4 में पहले ही जमानत मिल चुकी है. लालू प्रसाद के खिलाफ झारखंड में पांच मामले चल रहे थे. चार मामलों में उन्हें जमानत मिल गयी है. पांचवा मामला डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी से संबंधित है. सीबीआई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई अभी चल रही है. जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने लालू प्रसाद को एक लाख के निजी मुचलके, दस लाख जुर्माना जमा करने का निर्देश दिया है. #लालूप्रसाद को अपना पासपोर्ट जमा करना होगा. बिना कोर्ट की अनुमति के वे विदेश नहीं जा सकेंगे. उन्हें अपना मोबाइल नंबर और पता भी नहीं बदलने का निर्देश अदालत ने दिया है.
लालू प्रसाद ने अपने स्वास्थ्य और दुमका कोषागार केस में मिली आधी सजा काट लेने के आधार पर जमानत मांगी थी. लालू की ओर से पक्ष रखते हुए वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत को बताया कि सीबीआई कोर्ट ने उन्हें सात साल की सजा सुनायी है. प्रसाद ने छह अप्रैल को ही 42 माह जेल में काट लिए हैं. उनकी आधी सजा पूरी हो गयी है. इस कारण उन्हें जमानत प्रदान की जानी चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने भी आधी सजा पूरी करने के बाद जमानत प्रदान करने का कई मामलों में आदेश दिया था.
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