लखनऊ : विशेष संवाददाता
उत्तर प्रदेश के चर्चित लखीमपुर खीरी हिंसा में तीन अक्टूबर को तिकुनियां में उपद्रव के बाद हिंसा में चार किसान सहित आठ लोगों की मौत के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में बड़ा फैसला आया. हाई कोर्ट ने इस केस के मुख्य आरोपी केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टेनी के पुत्र आशीष मिश्रा उर्फ मोनू को जमानत दे दी है.
इस घटना में आशीष मिश्रा उर्फ मोनू करीब चार महीने से लखीमपुर खीरी जेल में अपने साथियों के साथ अभी बंद है. हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने आज केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री आशीष मिश्रा टेनी के पुत्र को जमानत दी है. कोर्ट ने इस केस में अपना फैसला बीते महीने सुरक्षित रखा था. इस हिंसा में आशीष मिश्रा को उसके साथियों के साथ किसानों को गाड़ी से रौंदने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. अब आशीष मिश्रा को बेल बांड दाखिल करना होगा, उसके बाद वह जेल से जमानत पर बाहर आ सकते हैं.
गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा समेत उसके साथियों पर चार किसानों और एक पत्रकार की मौत के मामले में केस दर्ज किया गया था. इस मामले को लेकर 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया था. इस मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा ‘टेनी’ के बेटे आशीष मिश्रा सहित एक दर्जन से ज्यादा लोगों को आरोपी बनाया गया था. एसआईटी ने अपनी जांच में कहा कि साजिश के तहत किसानों को कुचलकर मारा गया. इस मामले में विपक्ष केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्र के इस्तीफे की मांग करता रहा है. इस घटना में चार किसानों सहित कुल आठ लोगों की मौत हुई थी.