शार्प वे न्यूज़ नेटवर्क।
कोलकाता : ट्रेनी डॉक्टर रेप केस मामले में आरोपी संजय रॉय को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. संजय रॉय को भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 (दुष्कर्म) 66 (दुष्कर्म के बाद मौत) व 103 (1) (हत्या) के तहत दोषी ठहराया गया है. नौ अगस्त 2024 को कोलकाता के सरकारी आरजी कर अस्पताल के सेमिनार हाल से महिला डाक्टर का शव बरामद हुआ था. इस घटना के विरोध में डॉक्टरों ने बंगाल में व्यापक आंदोलन किया था.
बंगाल के सियालदह कोर्ट के अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश अनिर्बाण दास ने सजा का एलान किया. इस केस को सुलझाने वाले सीबीआई ने फांसी की मांग की थी. सीबीआई ने कहा कि सजा से समाज में विश्वास कायम होगा, क्योंकि इस कांड ने पूरे देश को हिला कर रखा है.
इस मामले में एकमात्र मुख्य आरोपित रहे संजय को वारदात के 162 दिनों बाद व सियालदह कोर्ट में 59 दिनों तक चली न्यायिक प्रक्रिया के बाद दोषी करार दिया गया. सीबीआई मामले की जांच कर रही थी. बता दें कि नौ अगस्त, 2024 को अस्पताल के सेमिनार हाल से महिला डाक्टर का शव बरामद हुआ था. अगले दिन संजय को गिरफ्तार किया गया था. मामले में 51 लोगों का बयान दर्ज किया गया.
