हरियाणा की तरह झारखंड में भी निजी क्षेत्र में लोकल को 75 फीसदी नौकरियां मिलेगी


रांची : शिवपूजन सिंह

झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए निजी क्षेत्र में 75 फीसदी नौकरियां राज्य के युवाओं के लिए आरक्षित करने का फैसला किया है. मुख्‍यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्‍यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में सबसे बड़ा फैसला निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय युवाओं को आरक्षण देने का है. साथ ही कैबिनेट ने तकनीकी शिक्षा प्राप्‍त बेरोजगारों को 5000 रुपए बेरोजगारी भत्‍ता देने का निर्णय लिया है.

मुख्यमंत्री हेमंत ने सभी अधिकारियों को इस सम्बंध में निर्देश देते हुए कहा है कि वो इस नयी पॉलिसी को लागू करते हुए ये भी सुनिश्चित करें कि निजी श्रेत्र की कम्पनियों को इसमें कोई आपत्ति ना हो. इन दोनों योजनाओं को लेकर विस्तार से जानकारी वो स्वयं सदन के समक्ष रखेंगे. सोरेन के अनुसार इसके तहत 30 हजार रुपए महीने सैलरी तक के पदों में से 75 फीसदी पर सिर्फ झारखंड के युवाओं को नौकरी दिए जाने का प्रावधान राज्‍य में लागू किया जा रहा है. इसके अलावा तकनीकी शिक्षा प्राप्‍त बेरोजगारों के लिए सरकार ने प्रोत्‍साहन भत्‍ता देने का बड़ा फैसला लिया है. हेमंत सोरेन पहले ही वर्ष 2021 को नियुक्तियों का वर्ष घोषित कर चुके हैं. इन दोनों योजनाओं को लेकर विस्तार से जानकारी वो स्वयं सदन के समक्ष रखेंगे.

हरियाणा में बीजेपी सरकार भी कर चुकी है घोषणा

गौरतलब है कि हाल ही में हरियाणा सरकार ने भी स्थानीय युवाओं को नौकरी में आरक्षण देने का फैसला लिया है. सरकार के इस फैसले को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है. हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट बिल 2020 के मुताबिक, प्राइवेट सेक्टर में 50 हजार रुपए से कम सैलरी वाली नौकरियों में ही यह आरक्षण लागू होगा. जिस जिले में कंपनी स्थापित है, उस जिले के केवल 10% युवाओं को ही नौकरी में आरक्षण मिलेगा. बाकी 65% आरक्षण प्रदेश के दूसरे जिलों के युवाओं को दिया जाएगा. शुरुआत में यह आरक्षण 10 साल के लिए लागू होगा.

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