आपकी सैलरी,पीएफ पर टैक्स सहित कई नियम 1 अप्रैल से बदलेंगे

शिवपूजन सिंह

कल 1 अप्रैल से नया वित्त वर्ष शुरू होने जा रहा है. इसी के साथ नौकरीपेशा, पेंशनर, आम लोग और बैंक से जुड़े कई नियम बदल जाएंगे. अगले महीने की पहली तारीख से जिन नियमों में बदलाव होने जा रहा है, उनमें पीएफ में निवेश पर कर, नया श्रम कानून, आयकर रिटर्न सहित कई नियम हैं. ऐसे ही 10 नियमों को हम आपको बता रहे हैं जिससे आप पहले से ही इन बदलावों को लेकर तैयार रहें.

पीएफ जमा पर मिलने वाले ब्याज पर कर

सरकार ने आम बजट 2021-22 में कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) से मिलने वाले ब्याज पर कर की घोषणा की थी. अब एक वित्त वर्ष में 2.5 लाख तक पीएफ में निवेश ही कर मुक्त होगा. उससे ज्यादा निवेश करने पर ब्याज से होने वाली कमाई पर टैक्स देना होगा. मतलब अगर आपने चार लाख रुपये सालाना जमा किया है, तो 1.5 लाख रुपये पर ब्याज से जो कमाई होगी उस पर आपको अपने टैक्स स्लैब की दर से कर देना होगा.

वेतन से जुड़े नियमों में क्या होंगे बदलाव

सरकार 1 अप्रैल से वेतन का नया वेज कोड लागू करने की तैयारी में है. नया श्रम कानून होते ही आपकी सैलरी में बदलाव होंगे. नए श्रम कानून के मुताबिक आपको इन हैंड मिलने वाली सैलरी में वेतन का हिस्सा 50% होना चाहिए. यानी 1 अप्रैल से आपके सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव हो सकता है.

पहले से भरा हुआ आयकर रिटर्न फॉर्म

कर्मचारियों की सहूलियत के लिए और आयकर रिटर्न दाखिल करने की प्रकिया को आसान बनाने के लिए व्यक्तिगत करदाताओं को अब 1 अप्रैल 2021 से पहले से भरा हुआ रिटर्न फॉर्म (प्री-फिल्ड) उपलब्ध कराया जाएगा. इससे रिटर्न फाइल करना आसान हो जाएगा. 1 अप्रैल 2021 से 75 साल से ज्यादा उम्र के नागरिकों को आयकर रिटर्न दाखिल नहीं करना होगा. यह छूट उन वरिष्ठ नागरिकों को दी गई है जो पेंशन या फिर सावधि जमा (एफडी) पर मिलने वाले ब्याज पर आश्रित हैं. इसके अलावा आय स्रोत वाले वरिष्ठ नागरिकों को रिटर्न दाखिल करना होगा.

इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरने पर दोगुना टीडीएस

सरकार ने आयकर अधिनियम के सेक्शन 206एबी में बदलाव किया है। इसके तहत अब आईटीआर दाखिल नहीं करने पर 1 अप्रैल, 2021 से दोगुना टीडीएस देना होगा. नए नियमों के अनुसार टीडीएस और टीसीएल दरें 10-20% होंगी जो कि आमतौर पर 5-10% होती हैं.

कार में ड्यूल एयर बैग हगा जरूरी होगा. 1 अप्रैल से कारों में सेफ्टी मानकों में बदलाव हो रहे हैं. अब ड्राइवर के साथ-साथ बगल वाली सीट के लिए भी एयरबैग लगाना अनिवार्य होगा.


इन बैंकों की चेक बुक बेकार हो जाएंगी

अगर आपके पास बैंक खाता देना बैंक, विजया बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, आंध्रा बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और इलाहाबाद बैंक में है तो आपकी पासबुक और चेक बुक 1 अप्रैल 2021 से बेकार हो जाएगी. इन सात सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विभिन्न अन्य बैंकों में विलय के कारण यह बदलाव हो रहा है.

पेंशन फंड मैनेजर्स लेंगे ज्यादा फीस

अगर आप पेंशन फंड में निवेश करते हैं तो आपके लिए यह जानना जरूरी है. पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (पीएफआरडीए) ने पेंशन फंड मैनेजर (पीएफएम) को अपने ग्राहकों को 1 अप्रैल से उच्च शुल्क लेने की अनुमति दी है. इस कदम से इस सेक्टर में अधिक विदेशी निवेश को आकर्षित किया जा सकता है.


छुपा नहीं पाएंगे अपनी आय की जानकारी

अभी तक पैन कार्ड की वजह से सैलरी और प्रोविडेंट फंड जैसी चीजें ही ट्रैक हो पाती हैं, जिसके कारण म्युचुअल फंड और अन्य कमाई सिस्टम ऑटोमैटिक ट्रैक नहीं कर पाता है, लेकिन 1 अप्रैल से जब पैन और आधार लिंक हो जाएगा. उसके बाद आप कोई भी इंवेस्टमेंट नहीं छुपा पाएंगे. आधार और पैन लिंक होने की वजह से सिस्टम ऑटोमैटिक आपके इंवेस्टमेंट को ट्रैक कर लेगा.


विलंब से रिटर्न भरने का नियम बदलेगा

कोरोना महामारी के चलते वित्त वर्ष 2019-20 का संशोधित या विलंबित आईटीआर भरने की मियाद बढ़ा दी गई थी. हालांकि, एक बार फिर से केंद्र सरकार ने वित्त विधेयक-2021 के तहत नियम में बदलाव किया है. इसके अनुसार, अगर आप देरी से आयकर रिटर्न भरते हैं तो 1 अप्रैल, 2021 से अधिक विलंब शुल्क देना होगा.

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