दिल्ली : विशेष संवाददाता
भारत निर्वाचन आयोग ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए चुनावी रैलियों और रोड शो पर पाबंदियां जारी रखी है. चुनाव आयोग ने पहले चरण के चुनाव के लिए 28 जनवरी से उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों को कुछ शर्तो के साथ रैली करने की इज़ाज़त दी है. 31 जनवरी तक रोड शो और रैली पर बैन रहेगा. डोर टू डोर कैंपेन में अब 5 की जगह 10 लोगों की इज़ाज़त दी गई है. पहले और दूसरे चरण के लिए उम्मीदवारों और पार्टियों के लिए अधिकतम 500 लोगों तक खुले स्थान में रैली आयोजित करने की इजाज़त दी गई है.
चुनाव आयोग ने आज शनिवार को एक बैठक के बाद यह फैंसला लिया. कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ने आज सभी आयुक्त और उपायुक्त के साथ एक बैठक आयोजित किया. इस बैठक में उच्च अधिकारी और पांचों चुनावी राज्यों के मुख्य निर्वाचन आयुक्तों ने भी बैठक में हिस्सा लिया. बैठक में चुनावी रैलियों और रोड शो पर पाबंदियां जारी रखने का फैसला लिया गया. हालांकि निर्वाचन आयोग ने इस दौरान सियासी दलों को प्रचार में थोड़ी छूट दी है. आपको बता दें कि इससे पहले आयोग ने इंडोर बैठकों में अधिकतम 300 लोगों या हॉल की 50 फीसदी क्षमता के साथ बैठक की अनुमति दी थी.
चुनाव आयोग ने दूसरे चरण(14 फरवरी) के चुनाव के लिए 1 फरवरी से उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों को शर्तो के साथ रैली करने की इज़ाज़त दी है. चुनाव आयोग का नया फैसला केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव के साथ बैठक और 5 चुनावी राज्यों के मुख्य सचिवों, स्वास्थ्य सचिवों और मुख्य चुनाव अधिकारियों के साथ बैठक के बाद आया है.