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क्रूज ड्रग्स केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है. साथ ही मॉडल मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेंट को भी जमानत मिल गई है. आर्यन खान के वकील मुकुल रोहतगी ने फैसले के बाद कहा कि कल विस्तृत ऑर्डर की कॉपी मिलेगी. उम्मीद है कि सभी आरोपी कल या शनिवार तक जेल से बाहर आ जाएंगे. बता दें कि आर्यन 7 अक्टूबर से ऑर्थर रोड जेल में बंद हैं.
इनकी गिरफ्तारी के बाद एनडीपीएस मामलों की विशेष अदालत द्वारा जमानत अर्जी खारिज कर दिया था. इसके बाद पिछले सप्ताह आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा ने बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया था और आज हाई कोर्ट ने भी जमानत दे दी. हालांकि जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान एनसीबी ने जोरदार विरोध किया था. एनसीबी ने कोर्ट में कहा कि आर्यन करीब दो साल से ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं और क्रूज पर ड्रग्स की जानकारी उन्हें थी, इसलिए आर्यन को बेल नहीं दी जा सकती है. इसपर हाईकोर्ट ने पूछा कि आर्यन पर ड्रग्स के कारोबार के आरोप का आधार क्या है? इसका उत्तर देते हुए एनसीबी ने कहा कि आर्यन के व्हाट्सएप चैट से बात सामने आई है. जमानत याचिका पर मंगलवार और बुधवार को भी सुनवाई हुई थी और आज सुनवाई के दौरान एनसीबी के वकील ने अपना पक्ष कोर्ट के सामने रखा.
जमानत मिलने के बाद आज जेल से क्यों नहीं निकले आर्यन खान
जेल के नियम के तहत किसी को भी जमानत मिलने पर शाम 5 बजे के पहले जेल के बाहर लगे बॉक्स में जमानत पत्र डालना ज़रूरी होता है. चूंकि, आर्यन मामले में आज हाई कोर्ट से ऑर्डर की कॉपी नहीं मिली है, इसलिए आज आर्यन खान बाहर नहीं निकल पाए. एनसीबी ने दो अक्टूबर को क्रूज से ड्रग्स बरामद करने के मामले में आर्यन खान, मॉडल मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेंट को हिरासत में लिया था, इसके बाद तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया था. इस केस में एनसीबी ने 20 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें से दो को पिछले दिनों निचली अदालत द्वारा जमानत दे दी गई थी.