दिल्ली : कोरोना की नई गाइडलाइंस जारी, केजरीवाल ने पाबंदियों के पालन की अपील की

न्यूज डेस्क

दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के देखते हुए ये नई गाइडलाइंस जारी की गई है. इसके मुताबिक ये सभी पाबंदियां तत्काल प्रभाव से लागू होंगी और 30 अप्रैल तक जारी रहेंगी. नई गाइडलाइन के मुताबिक दिल्ली में अब विवाह कार्यक्रम में अधिकतम 50 व्यक्ति तक और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग शामिल हो सकते हैं. सभी तरह की सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक और धार्मिक सभाओं पर रोक लगा दी है. मेट्रो, डीटीसी और क्लस्टर बसें 50 फीसदी क्षमता के साथ संचालित होंगी. साथ ही सभी सरकारी और निजी स्कूल भी 30 अप्रैल तक बंद रहेंगे. इधर सीएम केजरीवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कोरोना संकट से निपटने के लिए लोगों से सहयोग करने की अपील की.

सीएम केजरीवाल ने पाबंदियों को मानने की अपील की

मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहें हैं, ऐसे में पाबन्दियों का पालन करना जरूरी है. अभी दिल्ली में कोरोना के 65% मरीज 35 साल से कम उम्र के हैं, फिर कोरोना रूकेगा कैसे? कोरोना का चक्र तब ही टूटेगा जब वैक्सीनेशन होगा. केजरीवाल ने कहा,

“हम सबको कोरोना प्रोटोकॉल बढ़ चढ़कर फॉलो करने होंगे. हमारी सुरक्षा हमारे हाथ में है. मास्क पहनकर रखिए, बार-बार हाथ धोते रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए. इसके अलावा घर से तभी बाहर निकलिए जब कुछ जरूरी काम हो. बस कुछ दिनों की बात है. जैसे कोरोना की तीन लहर चली गई तो ये चौथी भी चली जाएगी.”

दिल्ली में कोरोना को लेकर लगी पाबन्दियों की लिस्ट

DDMA द्वारा जारी आदेश में दिल्ली सरकार ने दिल्ली में लगाई गई नई पाबंदियों की लिस्ट लंबी है. आदेश के मुताबिक ये सभी पाबंदियां तत्काल प्रभाव से लागू होकर 30 अप्रैल तक जारी रहेंगी. इस लिस्ट में शमिल प्रमुख पाबंदियां हैं :

दिल्ली में सभी तरह की सामाजिक/ राजनीतिक/ स्पोर्ट्स/ एंटरटेनमेंट/ अकादमी/सांस्कृतिक/ धार्मिक/ त्योहार संबंधी जमावड़ों पर रोक लगाई गई है.

शादी समारोह में अधिकतम 50 लोग ही शामिल हो सकते हैं.

अंतिम संस्कार में अब अधिकतम 20 लोग ही शामिल हो सकते हैं.

सभी स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान और कोचिंग सेंटर बंद रहेंगे.

मेट्रो में एक कोच में और बस में सीटिंग कैपेसिटी के 50% ही लोग यात्रा कर सकते हैं.

रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल, थिएटर और मल्टीप्लेक्स 50% क्षमता के साथ ही चल सकते हैं.

स्टेडियम में बिना दर्शकों के स्पोर्ट्स इवेंट आयोजित करने की जा सकती है.

स्पोर्ट्स पर्सन नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट के लिए ट्रेनिंग लेने वालों को छोड़कर सभी स्विमिंग पूल बंद रहेंगे.

महाराष्ट्र से विमान के जरिए दिल्ली आने वाले यात्रियों के लिए 72 घंटे के भीतर की आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट पेश करना जरूरी होगा और नेगेटिव रिपोर्ट नहीं होने पर 14 दिवसीय पृथक-वास में रहना होगा. हालांकि संवैधानिक और सरकारी महकमों के स्टाफ को इससे छूट रहेगी, अगर उनमें कोरोना के लक्षण नही हैं.

प्राइवेट दफ्तरों और संगठन अलग-अलग समय पर अपने कर्मचारियों को बुलायेंगे जिससे सारा स्टाफ एक समय पर ऑफिस में इक्कठा ना हो. वर्क फ्रॉम होम पर जोर दिया जाए.

दिल्ली सरकार के सभी दफ्तर/ऑटोनोमस बॉडी/ पीएसयू/ कॉरपोरेशन/ और लोकल बॉडी में ग्रेड -1 या इसके बराबर के अधिकारी अपनी 100% क्षमता और बाकी स्टाफ 50% क्षमता के साथ काम करेंगे. स्वास्थ्य विभाग, पुलिस, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, फायर और इमरजेंसी या जिला प्रशासन के लोग इसके अपवाद हैं.

Jetline

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