Gyanvapi Case : कोर्ट के फैसले से हिन्दू पक्ष को झटका लगा है. उत्तरप्रदेश के वाराणसी में कोर्ट ने ज्ञानवापी मामले में कहा कि नमाज होती रहेगी. कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर के व्यासजी तहखाना के छत पर मुस्लिमों के जाने से रोक की अर्जी भी खारिज कर दी है.
वारणसी सिविल जज सीनियर डिविजन के हितेश अग्रवाल की कोर्ट ने केस से जुड़े अन्य मामलों की सुनवाई 19 अक्टूबर को तय की है. बता दें कि यह अर्जी नंदी जी महाराज, लखनउ के जन उद्धोष सेवा संस्था और कानपुर की आकांक्षा तिवारी व अन्य की ओर से दायर की गई थी. इसमें कहा गया था कि व्यासजी तहखाना का छत जर्जर हो गया है, जिसका मरम्मत कराने तथा मुस्लिमों के छत पर जाने से रोक लगाई जाए.
शुक्रवार को होगी चादरपोशी प्रकरण की सुनवाई
आपको बता दें कि एडीजे सप्तम अवधेश कुमार की कोर्ट में शुक्रवार को ज्ञानवापी परिसर में उर्स तथा मजार पर चादरपोशी के मामले में हिन्दुओं को पक्षकार बनाने कि खिलाफ लंबित निगरानी अर्जी पर सुनवाई होगी. इस अर्जी को लोहता के मुख्तार अहमद ने निचली अदालत के आदेश के खिलाफ दायर की है.
वाराणसी – वरिष्ठ संवाददाता