महाराष्ट्र में 30 अप्रैल तक रात में कर्फ्यू लगा और यूपी में भी कड़े नियम बने

न्यूज़ डेस्क

महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना के खतरे को लेकर नया गाईड लाइन जारी कर दिया है. कल 5 अप्रैल से नए गाईड लाइन के अनुसार अपना लाइफ जीना पड़ेगा. रात में कर्फ्यू और दिन में धारा 144 लागू रहेगी. होटल व्यवसायियों के लिए सुबह 7:00 से शाम 8:00 बजे तक पार्सल सेवा शुरू रहेगी, ई-कॉमर्स सेवा सुबह 7:00 बजे से शाम 8:00 बजे तक शुरू रहेगी, लेकिन डिलीवरी देने वाले लोगों का वैक्सीनेशन कंपलसरी होगा. ऐसा ना करने पर प्रति व्यक्ति ₹10,000 दंड देना होगा या संस्था को ₹10,000 दंड देना होगा.

इन जगहों को बंद किया गया है

बाल कटिंग सैलून, ब्यूटी पार्लर स्पा बंद रहेंगे. रेस्टोरेंट्स और बार पूरी तरह से बंद रहेंगे. पूजा स्थल, धार्मिक स्थल, आदि भक्त और दर्शनार्थियों के लिए बंद रहेंगे. सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स और थिएटर, नाट्य गृह, वीडियो पार्लर, क्लब, स्विमिंग पूल, स्पोर्ट्स कंपलेक्स, सभा गृह, वाटर पार्क बंद रहेंगे. सरकारी कार्यालयों में सिर्फ 50 फ़ीसदी कर्मचारियों की उपस्थिति रहेगी और विजिटर को प्रवेश नहीं रहेगा. कार्यालय की सभी बैठक ऑनलाइन होगी, प्राइवेट कार्यालय पूरी तरह से work-from-home होंगे.

30 अप्रैल तक केवल आवश्यक वस्तुएं बहाल रहेंगी

केवल बैंक, स्टॉक मार्केट, बीमा, मेडिकल मेडिक्लेम, दूरसंचार और वित्तीय सेवाओं के साथ-साथ आपूर्ति व्यवस्था जैसे बिजली पानी सप्लाई के कार्यालय चालू रहेंगे. सभी प्राइवेट और सरकारी वाहन शुरू रहेंगे. रिक्शा में चालक प्लस 2, टैक्सी में चालक प्लस 2, सरकारी और प्राइवेट बस में 50 फ़ीसदी यात्री यात्रा कर पाएंगे. राज्य में धारा 144 लागू की गई है. सुबह 7:00 बजे से शाम 8:00 बजे तक 5 आदमियों से ज्यादा लोग एक जगह नहीं खड़े रहेंगे और रात में रात 8:00 बजे से सुबह 7:00 बजे तक कोई भी व्यक्ति बिना कारण के बाहर नहीं जाएगा. बगीचे, चौपाटी, समुद्री किनारे की जगहें शाम 8:00 बजे से सुबह 7:00 बजे तक पूरी तरीह से बंद रहेंगे. राशन और किराना की दुकान, मेडिकल, सब्जी और जीवन आवश्यक वस्तुएं छोड़कर सभी प्रकार की दूसरी दुकाने, मॉल, साप्ताहिक बाजार 30 अप्रैल तक बंद रहेंगे. आज के बाद से मिशन विजन अगेन की जगह इस पूरे चीज को ब्रेक भी चैन के नाम से संबोधित किया जाएगा. यानी रात में कर्फ्यू और दिन में धारा 144 लागू रहेगी.

यूपी में कोरोना की नई गाइडलाइंस जारी, 1 मरीज मिलने पर 20 घरों का इलाका होगा सील

यूपी की योगी सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर कड़े नियम बनाया है. उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव आर के तिवारी ने सभी ज़िलाधिकारियो और पुलिस के आला अधिकारियों और मुख्य चिकित्साधिकारियों को पत्र लिखकर निर्देश दिए हैं. नए ऑर्डर के मुताबिक शहरी इलाकों में कोरोना मरीज मिलने पर इलाका कंटेनमेंट जोन घोषित होगा. केवल एक मरीज मिलने पर 20 मकानों का इलाका सील होगा. एक से अधिक केस मिलने पर 60 मकानों का इलाका सील कर दिया जाएगा. कंटेनमेंट जोन में लोगों का आवागमन बंद हो जाएगा और वहां के लोगों को 14 दिन तक इसी स्थिति में रहना पड़ेगा. बहुमंजिले अपार्टमेंट के लिए नियम कुछ अलग होंगे. एक मरीज मिलने पर अपार्टमेंट की उस मंजिल को बंद कर दिया जाएगा. एक से अधिक मरीज मिलने पर ग्रुप हाउसिंग का संबंधित ब्‍लॉक सील होगा. 14 दिनों तक एक भी मरीज न मिलने पर ही कंटेनमेंट जोन समाप्त होगा.

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