केंद्रीय गृह मंत्रालय का एडवाइजरी जारी : पॉजिटिविटी रेट 10 फीसदी से ज्यादा वाले जगह कंटेनमेंट जोन बनेंगे

दिल्ली : विशेष संवाददाता

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्वास्थ्य मंत्रालय की सिफारिश के बाद कंटेनमेंट जोन को लेकर सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को एडवाइजरी जारी कर दी है. एडवाइजरी में सभी राज्य सरकारों को कहा गया है कि वह उन जिलों को चिन्हित करें जहां पिछले 1 सप्ताह में कोरोना की पॉजिटिविटी रेट 10 प्रतिशत से ज्यादा रही है. फिर जहाँ 60 प्रतिशत से ज्यादा अस्पतालों में बेड मरीजों से भरे हैं. ऐसे जिलों को गंभीर कंटेनमेंट जोन के तहत चयनित किया जाए. इसके साथ ही गृह मंत्रालय ने कम्युनिटी कंटेनमेंट और लार्ज कंटेनमेंट को लेकर भी राज्य सरकारों के लिए गाइडलाइन जारी किया है. गृह मंत्रालय का यह आदेश 31 मई तक लागू रहेगा.

इधर देश में तेजी बढ़ रहे कोरोना केस के कारण कई राज्यों ने अपने यहां कई कड़े प्रतिबंध लगा दिए है. यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु सहित कई राज्यों ने लोगों की सुरक्षा के लिए लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू के लिए नई गाइडलाइंस जारी किए हैं. विभिन्न राज्यों में नई गाइलाइंस इस तरह है –

बिहार

बिहार में शाम के 6 बजे से सुबह के 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा. इस दौरान पूरे राज्य में धारा 144 लगाने का फैसला किया गया है. इसके साथ ही शादी समारोह में भी अब अधिकतम 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे, वहीं अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे.

उत्तरप्रदेश

यूपी में कोरोना संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए वीकेंड लॉकडाउन में अब यहां शुक्रवार रात 8 बजे से मंगलवार सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन रहेगा. इससे पहले शनिवार और रविवार को लॉकडाउन लागू रहता था, जबकि नई गाइडलाइंस के अनुसार, अब सोमवार को भी लॉकडाउन जारी रहेगा. इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवाओं जैसे मेडिकल शॉप, क्लीनिक, अस्पताल, दूध और सब्जी की दुकानों को ही खोलने की इजाजत रहेगी. इसके अलावा यूपी के सभी जिलों में रात 8 बजे से सुबह 7 बजे का नाइट कर्फ्यू भी लागू है. बता दें कि यूपी में कोरोना की पॉजिविटी रेट लगभग 30 फीसदी हो चुकी है. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रदेश के बड़े शहरों को 14 दिन लॉकडाउन लगाने का निर्देश दिया था.

राजस्थान

राजस्थान में पिछले हफ्ते से एक बार फिर गहलोत सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू की घोषणा कर दी है. इसके तहत शुक्रवार शाम 6 बजे से लेकर सोमवार सुबह 5 बजे तक पूर्ण रूप से वीकेंड कर्फ्यू लागू रहेगा. यह आदेश 25 अप्रैल सुबह 5 बजे से लागू हुए हैं. इस दौरान बाजार शनिवार-रविवार पूर्णतया बंद रहेंगे. सरकार की ओर से जारी नई गाइडलाइन में बहुत-सारी नई पाबंदियों को भी जोड़ा गया है.

मध्यप्रदेश

मध्य प्रदेश में भोपाल समेत छिंदवाड़ा, रतलाम, सागर और जबलपुर में जारी पाबंदियों को बढ़ा दिया है. भोपाल में अब तीन मई तक लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लागू रहेंगी. वहीं, छिंदवाड़ा, रतलाम, सागर और जबलपुर में ये प्रतिबंध 1 मई तक के लिए रहेगा. गाइडलाइन के अनुसार अनिवार्य सेवाओं को छोड़कर सभी सरकारी और निजी कार्यालय 10 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ ही संचालित होंगे.

तमिलनाडु

तमिलनाडु सरकार ने तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते राज्‍य में नाइट कर्फ्यू बढ़ा दिया है और आगामी रविवार यानी 2 मई को फुल लॉकडाउन की घोषणा कर दी है.

Jetline

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