भारतीय रेलवे बोर्ड ने ट्रेन दुर्घटनाओं में किसी की मौत या घायल होने पर मिलने वाली अनुग्रह राशि को 10 गुना बढ़ा दिया है. ट्रेन दुर्घटना के मामले में मृत को 5 लाख और गंभीर घायल को 2.5 लाख रुपये दिए जाएंगे.
Indian Railways : भारत में रेलवे सबसे सस्ता और सुगम सफर के लिए प्रसिद्ध है. रेलवे के परिचालन में ट्रेनों और रेल लाईनों के लंबी जाल की श्रृख्ंला को देखते हुए यदा-कदा दुर्घटनाएं भी होती रहती हैं. हालांकि रेलवे की ओर से इसे लगातार कम करने की कोशिश की जा रही है. लोगों की सुविधा और राहत के लिए रेलवे ने एक बार फिर ट्रेन दुर्घटनाओं में किसी की मौत या घायल होने पर मिलने वाली अनुग्रह राशि को बढ़ा दिया है. आपको बता दें कि मुआवजा राहत को आखिरी बार 2012 और 2013 में संशोधित किया गया था. रेलवे बोर्ड ने कहा कि अब ट्रेन दुर्घटनाओं और अप्रिय घटनाओं में शामिल मृत और घायल यात्रियों के परिवारवालों को भुगतान की जाने वाली राशि को संशोधित करने का फैसला लिया गया है. अब ट्रेन दुर्घटनाओं और अप्रिय घटनाओं में शामिल मृत और घायल यात्रियों के आश्रितों को भुगतान की जाने वाली अनुग्रह राहत की राशि को संशोधित करने का निर्णय लिया गया है. यह नया नियम 18 सितंबर से लागू हो चुका है.
भारतीय रेलवे बोर्ड के मुताबिक ट्रेन व मानवयुक्त फाटकों पर हादसों में मरने वालों के रिश्तेदारों को अब 5 लाख रुपये मिलेंगे, जबकि गंभीर रूप से घायल लोगों को 2.5 लाख रुपये दिए जाएंगे, जबकि साधारण चोट वाले यात्रियों को 50,000 रुपये मिलेंगे. इससे पहले यह राशि क्रमश: 50,000, 25,000 और 5,000 रुपये थी. इसी तरह आतंकी हमला, हिंसक हमला और ट्रेन में डकैती जैसे अप्रिय घटना में मृत के परिजनों को 1.50 लाख रुपये, गंभीर रूप से घायल को 50,000 रुपये और साधारण रूप से घायल को 5,000 रुपये मिलेंगे. इतना ही नहीं ट्रेन दुर्घटनाओं के मामले में गंभीर रूप से घायल यात्रियों को 30 दिनों से अधिक समय तक अस्पताल में भर्ती रखने पर अतिरिक्त अनुग्रह राहत के रूप में हर 10 दिन की अवधि के अंत या छुट्टी की तारीख, जो भी पहले हो, 3,000 रुपये प्रति दिन जारी किए जाएंगे.
इसके अलावा अस्पताल में भर्ती होने के अगले पांच महीनों तक हर 10 दिन की अवधि अथवा डिस्चार्ज की तारीख, इसमें जो भी पहले हो, के अंत में 750 रुपये प्रति दिन जारी किए जाएंगे. रेलवे बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि मानव रहित क्रॉसिंग पर दुर्घटना, अतिक्रमियों, ओएचई (ओवर हेड इक्विपमेंट) द्वारा करंट लगने वाले व्यक्तियों के मामले में सड़क उपयोगकर्ताओं को कोई अनुग्रह राहत स्वीकार्य नहीं होगी.
शार्प वे न्यूज नेटवर्क