दिल्ली ।
आज से देश में कई नियमों में बदलाव होने जा रहा है. अब पैन कार्ड के लिए आधार होगा अनिवार्य और तत्काल टिकट बुकिंग के लिए आधार का सत्यापन जरूरी होगा. क्रेडिट कार्ड के नियमों में भी बदलाव होंगे. देश में आज 1 जुलाई से कई महत्वपूर्ण वित्तीय बदलाव लागू हो गए हैं. अब पैन आवेदनों के लिए नया आधार सत्यापन नियम, आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा और प्रमुख बैंकों द्वारा क्रेडिट कार्ड और बैंकिंग सेवाओं पर संशोधित शुल्क के नए नियम लागू हो गए हैं.
पैन कार्ड आवेदनों के लिए आधार वेरिफिकेशन अनिवार्य
अब नए पैन के लिए आधार वेरिफिकेशन अनिवार्य, मौजूदा पैन धारकों को लिंक करना होगा। आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा बढ़कर 15 सितंबर हुई, 31 जुलाई से 46 दिन का अतिरिक्त समय मिलेंगे। इसके अलावे नए नियम के अनुसार दिल्ली में 10 और 15 साल पुराने वाहनों को पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने अब पैन कार्ड आवेदनों के लिए आधार वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया है. अब नया पैन कार्ड आधार कार्ड के बिना नहीं बनाया जा सकेगा. साथ ही मौजूदा पैन धारकों को 31 दिसंबर तक अपने आधार नंबर को पैन से अब लिंक करना होंगा. अगर समय रहते हुए आप अपने पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं करेंगे पैन निष्क्रिय किया जा सकता है.
रेलवे टिकट बुकिंग और किराये में भी बदलाव
1 जुलाई 2025 से रेलवे टिकट बुकिंग और किराये में भी बदलाव हुआ है. रेलवे ने एसी और नॉन-एसी दोनों टिकटों की कीमत में इजाफा किया है. नॉन एसी क्लास के किराए में 1 पैसा प्रति किलोमीटर, जबकि एसी क्लास में 2 पैसे प्रति किलोमीटर बढ़ाया गया है. आज 1 जुलाई से हर क्लास में कुल सीटों की संख्या का 25 प्रतिशत से ज्यादा वेटिंग टिकट जारी नहीं किया जाएगा. रेलवे ने तत्काल टिकट बुकिंग के लिए भी आधार वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया है. यानी आप तभी तत्काल टिकट कर सकते हैं, अगर आपका IRCTC अकाउंट आधार से जुड़ा होगा. साथ ही 15 जुलाई से टिकट बुक करते समय आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर आने वाला OTP डालना भी जरूर होगा. रेल एजेंट अब तत्काल बुकिंग शुरू होने के पहले 30 मिनट तक टिकट नहीं बुक कर सकेंगे.
आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा बढ़ी
करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए सीबीडीटी ने आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा भी बढ़ा दी है. नई समय-सीमा 15 सितंबर है, जिससे वेतनभोगियों को मूल 31 जुलाई की कट-ऑफ से 46 दिन अतिरिक्त मिलेंगे.
बैंक नकद लेनदेन नियमों में संशोधन
बैंक ने अपने नकद लेनदेन नियमों में भी संशोधन किया है. शाखाओं या कैश रिसाइकलर मशीनों (सीआरएम) पर हर महीने केवल तीन मुफ्त नकद लेनदेन की अनुमति होगी. इसके बाद, प्रति लेनदेन 150 रुपये का शुल्क लिया जाएगा. एक महीने में 1 लाख रुपये से अधिक जमा करने पर 150 रुपये या 1,000 रुपये पर 3.50 रुपये का शुल्क लगेगा- जो भी अधिक हो. तीसरे पक्ष के नकद जमा या निकासी के लिए, सीमा 25,000 रुपये प्रति लेनदेन बनी हुई है.
दिल्ली में 10 और 15 साल पुराने वाहनों को पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा
दिल्ली में आज से EOL यानी एंड ऑफ़ लाइफ़ VEHICLES को नहीं मिलेगा ईंधन, बॉर्डर पर भी बरती जायेगी. पुराने वाहनों पर नजर ANPR कैमरों से रखी जाएगी. दिल्ली में आज से अपना समय पूरा कर चुके (ईओएल) वाहनों को पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने निर्देश जारी किया है कि एएनपीआर कैमरों या फिलिंग स्टेशनों पर लगाए गए ऐसे अन्य उपकरणों के माध्यम से पहचाने जाने वाले सभी ईओएल वाहनों को 1 जुलाई से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) दिल्ली में ईंधन नहीं दिया जाएगा. अधिकारी ने बताया कि यह कदम राजधानी में वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण से निपटने के उद्देश्य से उठाया गया है.

