1 अक्टूबर से होंगे ये 5 बड़े बदलाव, आम आदमी के पॉकेट पर पड़ेगा सीधा असर

Changes From First October : अक्टूबर के महीने बहुत सारे वित्तीय बदलाव होने वाले हैं. इन बदलावों का सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला है. आइए जानते हैं कि अक्टूबर, 2023 में कौन से नए नियम लागू होंगे और वे कैसे आपके मासिक खर्च को प्रभावित कर सकते हैं.

एक अक्टूबर 2023 से कई सारे बदलाव होने जा रहे हैं. अब सितंबर महीने के आखिरी दिनों के दो-तीन दिनों में कुछ काम अगर आपने नहीं किया है तो जल्दी कर लें, नहीं तो यह आगे चलकर परेशानी का कारण बन सकता है. इसके साथ ही अक्टूबर महीने में कई सारे बदलाव होने जा रहे हैं, जिनमें पांच प्रमुख बदलाव जिनका सीधा असर आपकी जेब पर पडे़गा, इस तरह से है –

दो हजार रुपये का नोट नहीं चलेगा

एक अक्टूबर से दो हजार रुपये का नोट नहीं चलेगा. अगर आपके पास अभी भी दो हजार रुपये का नोट है तो इसे 30 सितंबर तक हर हाल में बदलवा लें. 30 सितंबर 2023 को दो हजार रुपये के नोट को बदलने का अंतिम दिन है.

बर्थ सर्टिफिकेट सिंगल डॉक्यूमेंट के तौर पर इस्तेमाल होगा

1 अक्टूबर 2023 जन्म और मृत्यु का पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2023 लागू हो जाएगा. इस संशोधित कानून के लागू होने से कई महत्वपूर्ण कामों में बर्थ सर्टिफिकेट सिंगल डॉक्यूमेंट के तौर पर इस्तेमाल होगा. शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश से लेकर ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता सूची तैयार करने, आधार संख्या, विवाह पंजीकरण और सरकारी नौकरी में नियुक्ति तक के लिए एकल दस्तावेज के तौर पर बर्थ सर्टिफिकेट का इस्तेमाल होगा.

टीसीएस का नया नियम लागू होगा

एक अक्टूबर 2023 से सरकार 20 फीसदी टीसीएस (स्रोत पर कर संग्रह) का नया नियम लागू करेगी. यह न सिर्फ विदेश यात्राओं पर लागू होगा, बल्कि किसी दूसरे देश में किसी भी माध्यम से किए गए लेन-देन भी नए नियम के दायरे में आएंगे. ये परिवर्तन अंतरराष्ट्रीय यात्रा, विदेशी स्टॉक, म्यूचुअल फंड, विदेश में क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करने या विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण हैं.

आधार-पैन लिंक नहीं करने पर स्मॉल सेविंग स्कीम बंद होगी

एक अक्टूबर 2023 तक आधार-पैन लिंक नहीं करने वाले व्यक्तियों ने सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF), वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS), राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NPS) जैसी छोटी बचत योजनाओं में निवेश बंद हो जाएगा. 30 सितंबर तक अनिवार्य रूप से अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड जमा करना होगा. सरकार की अधिसूचना के अनुसार, ऐसा न करने पर 1 अक्टूबर से खातों को निलंबित किया जा सकता है.

बिना नॉमिनेशन डीमैट खाते हो जाएंगे फ्रीज होंगे

सेबी ने ट्रेडिंग अकाउंट, डीमैट अकाउंट और म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए 30 सितंबर तक नॉमिनेशन कराना अनिवार्य कर दिया है. ऐसा नहीं करने वालों का खाता एक अक्टूबर को फ्रीज कर दिया जाएगा. हालांकि लोगों की परेशानियों को देखते हुए सेबी ने अब यह समय 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गयी है. अब व्यक्ति दिसंबर महीने तक यानी 2023 के अंतिम तक नॉमिनेशन करवा सकते हैं.

डॉ. निशा सिंंह

Jetline

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