दिल्ली : विशेष संवाददाता
दिल्ली के बटला हाउस एनकाउंटर में साकेत कोर्ट ने आरोपी आरिज खान को फांसी की सजा सुनाई है. अदालत ने पुलिस इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की हत्या और 2008 बटला हाउस मुठभेड़ से जुड़े अन्य मामलों के दोषी आरिज खान को फांसी की सजा सुनाई है. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संदीप यादव ने यह सजा सुनाई है. साकेत कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस माना है. कोर्ट ने आरोपी आरिज़ खान को दोषी ठहराया था. इसी केस में 2013 में शहजाद अहमद को सज़ा हो चुकी है. दोनों अपराधी बटला हाउस एनकाउंटर के बीच भाग गए थे. मुठभेड़ में दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा और हेड कांस्टेबल बलवंत सिंह राणा गोलीबारी में घायल हुए थे और उसी दिन इंस्पेक्टर मोहन चन्द शर्मा की मौत भी हो गई थी. इन दोनों आतंकियों का एक साथी मोहम्मद सैफ फ्लैट् से पकड़ा गया था और 2 साथी मोहम्मद आतिफ आमीन और मोहम्मद साजिद मुठभेड़ में मारे गए थे.
आरिज खान का अपराधिक इतिहास
2008 में दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद और यूपी की अदालतों में हुए धमाकों का मुख्य साज़िशकर्ता था. इन धमाकों में 165 लोग मारे गए थे और 535 लोग घायल हो गए थे. आजमगढ़ के रहने आरिज़ खान उर्फ जुनैद को स्पेशल सेल की टीम ने फरवरी 2018 में गिरफ्तार किया था. आरिज ने मुजफ्फरनगर के एसडी कॉलेज से बी टेक की पढ़ाई की थी. उसने बम धमाके के बाद भागकर नेपाल में एक रेस्टोरेंट खोला था और वहाँ पढ़ाता भी था. वो नेपाल में 2014 तक रहा और यहीं रियाज़ भटकल के संपर्क में आया. 2014 में सऊदी अरब गया और 2017 में वो सऊदी अरब से वापस लौटा. फिर वो भारत मे इंडियन मुजाहिद्दीन को खड़ा करने के लिए नेपाल से गतिविधियां चला रहा था और 2018 में इसी सिलसिले में भारत आते समय पकड़ा गया था.