दिल्ली शराब घोटाला : अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली, तिहाड़ जेल से बाहर आएंगे

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दिल्ली : विशेष संवाददाता

दिल्ली शराब घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है. सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को CBI के मामले में सशर्त जमानत दी है. न्यायधीश सूर्यकांत और उज्ज्वल भुइयां की बेंच ने उन्हें 10-10 लाख रुपये के मुचलकों पर जमानत दी है .इसी के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को इस मामले में सार्वजनिक रूप से कोई टिप्पणी नहीं करने का निर्देश दिया है. केजरीवाल पिछले कई महीनों से तिहाड़ जेल में बंद हैं लेकिन अब जल्द बाहर आ सकते हैं।
बता दें कि केजरीवाल पूछताछ के संबंध में ईडी पर सवाल उठाते हुए पेश नहीं हुए। मालमे में गिरफ्तारी की लटकती तलवार को देख गिरफ्तारी पर सुरक्षा की मांग को लेकर केजरीवाल ट्रायल कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक पहुंचे थे। इसी साल 21 मार्च को जब दिल्ली हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी पर राहत देने से इन्कार कर दिया। तब उसी शाम को मुख्यमंत्री आवास पर पूछताछ के लिए पहुंची ईडी ने अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में आप विधायक दुर्गेश पाठक भी आरोपित हैं, लेकिन उन्हें अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। घोटाला से जुड़े सीबीआई मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है और मनी लांड्रिंग मामले में शीर्ष अदालत पहले ही उनकी अपील याचिका पर अंतरिम जमानत दे चुका है। इसके अलावा सीबीआई व मनी लांड्रिंग मामले में मनीष सिसोदिया व विजय नायर को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है, जबकि ईडी मामले में आरोपित संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है।

दलीलों के बारे जानिए जिसके कारण केजरीवाल को जमानत मिली

अरविंद केजरीवाल के वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि एक व्यक्ति जो संवैधानिक पद पर है, उसके फरार होने का जोखिम नहीं होता है. अरविंद केजरीवाल के पक्ष में ट्रिपल टेस्ट की शर्तें हैं. इसके अलावा सबूतों के साथ छेड़छाड़ की संभावना नहीं है. इस केस के पहले ED मामले में 9 चार्जशीट और सीबीआई के मामले में 5 चार्जशीट दाखिल की गई हैं. जिस आधार पर सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था, वो जनवरी के थे, जबकि सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार 25 जून को किया था. दिल्ली शराब घोटाला केस में सीबीआई के पास कोई सबूत नहीं है और उन्होंने एक बयान पर केजरीवाल को गिरफ्तार किया था. अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पीएमएलए के कड़े प्रावधान पर रिहाई के दो विस्तृत आदेश दिए हैं. तीसरा अग्रिम जमानत देता है. ये एक इंश्योरेंस गिरफ्तारी है. एफआईआर होने के बाद 8 महीने के बाद अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया गया था. पीएमएलए के तहत दोहरी शर्तो का प्रावधान है. कड़े नियमों के बाद भी हमारे पक्ष में दो फैसले हुए हैं.

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