न्यूज़ डेस्क :
अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट 2008 मामले में मेट्रो कोर्ट ने आज 49 आतंकियों को दोषी करार दिया जबकि सबूतों के अभाव में 28 आरोपियों को रिहा कर दिया. इस केस में कुल 77 आरोपी थे. बुधवार को सभी दोषी आरोपियों को कोर्ट के सामने पेश रखने का आदेश दिया गया है. बता दें कि अहमदाबाद में 26 जुलाई 2008 की शाम को 6 बजकर 15 मिनट से 7 बजे तक लगातार 20 धमाके हुए थे जिसमें 56 लोगों की मौत हो गई थी और 243 लोग घायल हो गए थे.
अब बुधवार (9 फरवरी) को सभी दोषियों को कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा और उन्हें अपने बचाव में दलीलें करने का मौक़ा दिया जाएगा और उसके बाद सजा के ऐलान की तारीख की घोषणा की जाएगी.
आरोपियों को इन धाराओं के तहत दोषी करार दिया गया
भारतीय दंड संहिता धारा 201,212, 302, 307, 120बी, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रीवेंशन एक्ट यानी UAPA की धारा 19,40 के अलावा इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की धारा 65,66 के अलावा आर्म्स एक्ट के तहत कोर्ट ने 49 आरोपियों को दोषी करार दिया है.
धमाकों के तार पाकिस्तान से जुड़े हैं
इस केस के मुख्य सरकारी वकील सुधीर ब्रह्मभट्ट ने कहा कि आतंकियों की साजिश का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पहले छोटे धमाके किये, जिसमें घायल हुए लोगों को मदद करने और अस्पताल पहुंचाने के लिए लोग अस्पतालों में दौड़े तो असपताल में ही धमाका करके बड़ा नुक्सान पहुचाया था. सदर अस्पताल के बाहर धमाके में 37 लोगों की मौत हुई थी. मणिनगर के एलजी अस्पताल के बाहर भी धमाका किया गया था. 20 धमाकों में कुल 56 लोगों की मौत हुई थी और २४३ लोग जख्मी हुए थे. इन धमाकों के होने के 19 दिनों अंदर ही जांच टीम ने इन्डियन मुजाहिदीन के ३० आतंकियों को पकड़ लिया था. इस साजिश में शामिल इकबाल, रियाज भटकल और आमिर रजा अभी भी पाकिस्तान में है जबकि तौकीर, यासीन भटकल पकडे जा चुके है.