शार्प वे न्यूज़ नेटवर्क :
Union Budget 2023-24 : मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्णकालिक आम बजट बुधवार को पेश किया गया. इस बजट में 7 लाख तक की कमाई करने वालों को सेक्शन 89 के तहत सीधे टैक्स में छूट देने का ऐलान किया गया. लेकिन, अगर सैलरी 7 लाख 50 हजार रुपये है तो छूट 7 लाख पर नहीं, बल्कि सिर्फ 3 लाख रुपये पर ही मिलेगी.
अभी तक 5 लाख रुपये तक की कमाई करने वालों को किसी तरह का कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था, लेकिन अगर इनकम 7 लाख रूपये से अधिक है तो 3 लाख से उपर की आमदनी पर टैक्स देना होगा. इस बजट में नए टैक्स स्ट्रक्चर को इस तरह समझ सकते हैं-
नया टैक्स स्लैब :
0 से 3 लाख रुपये तक – 0%
3 से 6 लाख रुपये तक – 5%
6 से 9 लाख रुपये तक – 10%
9 से 12 लाख रुपये तक – 15%
12 से 15 लाख रुपये तक – 20%
15 लाख रुपये से ऊपर – 30%
पुराना टैक्स स्लैब :
0 से 2.5 लाख रुपये तक 0%
2.5 से 5 लाख रुपये तक 5%
5 से 7.5 लाख रुपये तक 10%
7.5 से 10 लाख रुपये तक 15%
10 लाख से 12.5 लाख रुपये तक 20%
12.5 लाख से 15 लाख रुपये तक 25%
15 लाख रुपये से ऊपर पर 30%
नए टैक्स स्लैब को आम लोगों की भाषा में इस तरह से समझ सकते हैं. अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपये से नीचे है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा, लेकिन अगर इनकम 7 लाख 50 हजार है, तो ऐसा नहीं है कि आपकी सात लाख की कमाई पर टैक्स नहीं लगेगा. बल्कि टैक्स का कैलकुलेशन किया जाएगा और स्लैब के हिसाब से टैक्स देना होगा, जैसे –
0 से 3 लाख रुपये पर- 0
3 से 6 लाख रुपये पर 5% = 15 हजार रुपये
6 से 7.50 लाख रुपये पर 10% = 15 हजार रुपये
यानी कुल 30 हजार रुपये टैक्स बनता है.
इसी तरह से अगर किसी की आमदनी 7 लाख 1 हजार रुपये हैं, तो उसे मार्जिनल रिलीफ का फायदा मिलेगाा और सिर्फ 1 हजार रुपये ही टैक्स देना होगा, क्योंकि 7 लाख तक का टैक्स 25 हजार बनता है, जो सरकार ने छूट दे दी. अगर किसी की सैलरी 7 लाख 10 हजार है तो उसका टैक्स सिर्फ 10 हजार रुपये ही बनेगा. यानी 7 लाख 25 हजार तक की कमाई वाले को 25 हजार से ज्यादा टैक्स नहीं देना पड़ेगा, लेकिन अगर किसी की सैलरी 7 लाख 50 हजार है तो फिर उसका 30 हजार रुपये का टैक्स देना पड़ेगा.
अगर नए और पुराने टैक्स स्लैब की तुलना करें तो ये बदलाव दिखेगें. पुराने स्लैब में 10 लाख की कमाई पर कुल 75 हजार रुपये टैक्स लगता था, इसकी तुलना में नए स्लैब में 10 लाख की कमाई पर कुल 60 हजार रुपये टैक्स लगेगा, यानी 15 हजार रुपये की राहत मिलेगी. इसी तरह से पुराने स्लैब में 15 लाख की कमाई पर कुल 1 लाख 87 हजार 5 सौ रुपये टैक्स लगता था, इसकी तुलना में नए स्लैब में 15 लाख की कमाई पर कुल 1 लाख 50 हजार रुपये टैक्स लगेगा, यानी 37 हजार 5 सौ रुपये का फायदा मिलेगा.