दिल्ली : विशेष संवाददाता
Supreme Court ने अपने फैसले में साफ कर दिया है कि सिनेमा हॉल जिम नहीं है, जहां आपको पौष्टिक भोजन चाहिए, यह मनोरंजन की जगह है और यहां बाहर से खाना-पीना नहीं ले जा सकते हैं. सर्वोच्च अदालत ने कहा कि सिनेमा हॉल प्रबंधन की निजी संपत्ति है, इसलिए वहां उनकी ही चलेगी. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ यह फैसला दिया है, जिसमें कहा गया था कि हॉल में बाहरी खाना पीना ले जा सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को अनुचित बताते हुए कहा कि ये आदेश देते हुए हाईकोर्ट ने अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया है.
आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट जम्मू कश्मीर के एक सिनेमा हॉल में बाहर से लाए गए भोजन पर पाबंदी लगाई जाने के खिलाफ जम्मू कश्मीर सिनेमा हॉल ऑनर्स एसोसिएशन की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा था और उसी दौरान कोर्ट ने यह फैसला दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि छोटे बच्चों के लिए पीने का स्वच्छ पानी वहां मुफ्त उपलब्ध कराने के आदेश पहले से ही दे रखे हैं, अब ये दर्शकों का अधिकार और इच्छा है कि वो किस थिएटर में जाएंगे और कौ- सी फिल्म देखेंगे, ठीक वैसे ही हॉल प्रबंधन को भी अधिकार है कि वहां क्या-क्या नियम होगा.
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ ने कई टिप्पणियां कीं. जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि कोई सिनेमा हॉल में जलेबी लेकर जाना चाहे तो सिनेमा हॉल प्रबंधन उसे मना कर सकता है कि अगर जलेबी खाकर दर्शक ने सीट से अपने चाशनी वाली अंगुलियां पोंछ ली तो खराब हुई सीट की सफाया खर्च कौन देगा? सिनेमा हॉल प्रबंधन को भी शिकायत है कि लोग मुर्ग मुसल्लम लेकर आते हैं और बाद में उनकी हड्डियां वहीं छोड़ जाते हैं.