न्यूज़ डेस्क :
मोदी सरकार ने गुरुवार को बड़ा फैसला लेते हुए पूर्वोत्तर राज्यों नागालैंड, असम और मणिपुर में AFSPA के तहत आने वाले एरिया को कम कर दिया है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये जानकारी दी. उन्होंने ट्वीट कर कहा कि भारत सरकार ने दशकों बाद नागालैंड, असम और मणिपुर राज्यों में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (AFSPA) के तहत अशांत क्षेत्रों को कम करने का फैसला किया है. बता दें कि त्रिपुरा से 2015 में और मेघालय से 2018 में पूरी तरह से हटा लिया गया है.
केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, “एक महत्वपूर्ण कदम में, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के निर्णायक नेतृत्व में भारत सरकार ने दशकों बाद नागालैंड, असम और मणिपुर राज्यों में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (AFSPA) के तहत अशांत क्षेत्रों को कम करने का निर्णय लिया है.”
Reduction in areas under AFSPA is a result of the improved security situation and fast-tracked development due to the consistent efforts and several agreements to end insurgency and bring lasting peace in North East by PM @narendramodi government.
— Amit Shah (Modi Ka Parivar) (@AmitShah) March 31, 2022
पूर्वोत्तर के राज्यों- असम, मणिपुर, अरूणाचल प्रदेश और नागालैंड में AFSPA की स्थिति इस तरह है-
असम में AFSPA की स्थिति
बता दें कि संपूर्ण असम में वर्ष 1990 से अशांत क्षेत्र अधिसूचना लागू है. 2014 में मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद सुरक्षा स्थिति में उल्लेखनीय सुधार के कारण, अब एक अप्रैल 2022 से असम के 23 जिलों को पूर्ण रूप से और 1 जिले को आंशिक रूप से AFSPA के प्रभाव से हटाया जा रहा है.
मणिपुर में AFSPA की स्थिति
इसी तरह से संपूर्ण मणिपुर (इंफाल नगर पालिका क्षेत्र को छोड़कर) में अशांत क्षेत्र घोषणा वर्ष 2004 से चल रही है. मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 6 जिलों के 15 पुलिस स्टेशन क्षेत्र को एक अप्रैल 2022 से अशांत क्षेत्र अधिसूचना से बाहर किया जा रहा है.
अरूणाचल प्रदेश में AFSPA की स्थिति
अरूणाचल प्रदेश में 2015 में 3 जिले, अरूणाचल प्रदेश की असम से लगने वाली 20 कि.मी. की पट्टी और 9 अन्य जिलों में 16 पुलिस स्टेशन क्षेत्र में AFSPA लागू था जो धीरे धीरे कम करते हुए वर्तमान में सिर्फ 3 जिलों में और 1 अन्ये जिले के 2 पुलिस स्टेशन क्षेत्र में लागू है.
नागालैण्ड में AFSPA की स्थिति
सम्पूर्ण नागालैण्ड में अशान्त क्षेत्र अधिसूचना वर्ष 1995 से लागू है. केन्द्र सरकार ने इस सन्दर्भ में गठित कमेटी की चरणबद्ध तरीके से AFSPA हटाने की सिफारिश को मान लिया है. नागालैंड में भी एक अप्रैल 2022 से 7 जिलों के 15 पुलिस स्टेशनों से अशांत क्षेत्र अधिसूचना को हटाया जा रहा है.