दिल्ली – विशेष संवाददाता
चुनाव आयोग ने आगामी विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार को लेकर लागू प्रतिबंधों में छूट दी है। आयोग ने अब चुनाव प्रचार के दौरान पद यात्रा निकालने की अनुमति दे दी है। राजनीतिक पार्टियां और प्रत्याशी नियमों के मुताबिक, सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक चुनाव प्रचार कर सकेंगे। चुनाव आयोग ने साफ किया है कि इस दौरान सभी को कोरोना गाइडलाइन्स का पालन करना अनिवार्य होगा।
देश में और चुनावी राज्यों में कोविड के मामलों में कमी को देखते हुए, चुनाव आयोग ने आज राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार के लिए बड़ी राहत दी है। चुनाव आयोग ने देश में विशेष रूप से मतदान वाले राज्यों में आज स्थिति की समीक्षा की। चुनाव आयोग ने अपने बयान में कहा है कि कोविड की जमीनी स्थिति में काफी सुधार हुआ है। देश में संक्रमण के मामले तेजी से घट रहे हैं। रिपोर्ट किए गए मामलों में भी गैर-चुनाव वाले राज्यों से सबसे अधिक मामले देखने को मिले हैं। चुनावी राज्यों में कोविड के मामले देश में कुल रिपोर्ट किए गए मामलों का एक बहुत छोटा अनुपात है।
चुनाव आयोग ने नई गाइडलाइन जारी करते हुए कहा है कि, प्रचार के समय पर प्रतिबंध रात 8 बजे से सुबह 8 बजे के बजाय रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच होगा। चुनावी प्रचार के दौरान राजनीतिक दल कोरोना प्रोटोकाल का पालन करते हुए सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक प्रचार कर सकते हैं। इसके अलावा, राजनीतिक पार्टियां और उम्मीदवार बैठकें और रैलियां निर्धारित खुले स्थानों की क्षमता के अधिकतम 50 फीसदी या एसडीएमए द्वारा निर्धारित सीमा, जो भी कम हो, उसके हिसाब से कर सकते हैं। वहीं एसडीएमए सीमाओं के अनुसार और केवल जिला अधिकारियों की पूर्व अनुमति के साथ ही पद यात्रा की अनुमति दी जाएगी, जिसमें लिमिट संख्या से अधिक व्यक्ति नहीं होंगे। चुनाव प्रचार से संबंधित अन्य सभी मौजूदा प्रावधान काम करते रहेंगे।