लखनऊ: विशेष संवाददाता
लखीमपुर हिंसा मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा को 3 दिन की न्यायिक रिमांड मंजूर हो गई है. एसआईटी को कल यानी 12 से 15 अक्टूबर तक आशीष मिश्रा की कस्टडी मिली है. अब एसआईटी आशीष मिश्रा से पूछताछ करेगी और उन्हें घटनास्थल पर भी ले जा सकती है. हालांकि कोर्ट में आज आशीष मिश्रा के अधिवक्ता ने उनके जमानत की पुरजोर कोशिश की थी. वकील ने दलील दिया था कि उनसे 40 सवाल पूछे गए थे, उन्होंने डेढ़ सौ फोटो और वीडियो दिए थे, लेकिन जानबूझकर अब उनके मुवक्किल को परेशान किया जा रहा है.
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चिंताराम ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आशीष मिश्रा को 3 दिन की पुलिस रिमांड दे दिया. इसके साथ ही मजिस्ट्रेट चिंताराम ने कुछ शर्ते भी लगाई गई है, जैसे – एसआईटी जब आशीष मिश्रा को जेल से बाहर निकाल लेगी तो उनका मेडिकल होगा और जब जेल के अंदर वापस दाखिल करेगी तो दोबारा मेडिकल किया जाएगा. इतना ही नहीं, अगर कोई अधिवक्ता आशीष मिश्रा से बात करना चाहेगा तो उसे दूर से बात करनी होगी.
कोर्ट के आदेश के बाद साफ हो गया है कि अगले 3 दिनों में आशीष मिश्रा के साथ एसआईटी सख्ती से पेश आएगी. बता दें कि आशीष मिश्रा की थार जीप में 315 बोर के जो कारतूस मिले हैं. अब वह राइफल कहां है, यह बड़ा सवाल है. इसमें एक रिवाल्वर का भी जिक्र है, जिसे पुलिस बरामद करने की कोशिश में है. यानी अगले 3 दिन तक आशीष मिश्रा पुलिस रिमांड में रहेंगे और एसआईटी पूरे मामले का पर्दाफाश करने की कोशिश करने के लिए लगातार पूछताछ करती रहेगी.>