वरिष्ठ संवाददाता :
हाथरस के चर्चित रेप केस में नाबालिग युवती से बलात्कार और हत्या करने वाले आरोपी को हाथरस न्यायालय ने सुनाई फाँसी की सजा सुना दी है. यह केस यूपी से लेकर दिल्ली और देश भर में काफी चर्चित रही है. इस केस में विशेष न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट संख्या 1 की न्यायाधीश प्रतिभा सक्सेना ने नाबालिग से बलात्कार करने वाले आरोपी को फाँसी की सजा के साथ ही पचास हजार का जुर्माना लगाया है. विशेष न्यायालय पॉक्सो ने 2 साल पुराने बलात्कार व हत्या के मामले में आरोपी को फाँसी की सजा दी है.
बता दें कि 2019 में यूपी के हाथरस में नाबालिग युवती से बलात्कार करने के बाद मिट्टी का तेल डालकर जिंदा जलाकर उसकी हत्या कर दी गई थी. अस्पताल में मृतिका के बयानों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को फाँसी की सजा सुनाई गई है. घटना के बाद 16 अप्रैल 2019 आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.
अभियुक्त ने घर में घुस कर घटना को अंजाम दिया था
पॉस्को कोर्ट में बताया गया कि अभियुक्त मोनू ठाकुर ने अपने कुछ अज्ञात साथियों के साथ मिलकर युवती के घर पर हमला बोला था. यहां पर उसके साथ बलात्कार किया और विरोध करने पर उस पर मिट्टी का तेल डालकर जिंदा जला भी दिया था. घटना के दौरान घर पर युवती अकेली थी. इसके बाद युवती के परिजन ने गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती करवाया था. अस्पताल में ही युवती ने बयान में आरोपी की पहचान बताई थी, हालांकि इलाज के दौरान ही युवती की मौत हो गई थी.
पीड़िता के पिता ने मामला दर्ज करवाया था
रेप पीड़िता के पिता ने पुलिस में केस दर्ज करवाया था, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था. उल्लेखनीय है कि पॉक्सो एक्ट के तहत हाथरस जिले में यह पहला मामला है, जिसमें कोर्ट ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है. कोर्ट ने भी मामले में तेजी से सुनवाई की और दो साल के अंदर ही सभी गवाही करवाने के साथ ही आरोपी को फांसी की सजा भी सुनाई.