बिहार में मेडिकल, इंजीनियरिंग और खेल विश्वविद्यालय खुलेंगे

पटना : विशेष संवाददाता

बिहार में तीन नए विश्वविद्यालय के जल्द स्थापित किये जाने का रास्ता साफ हो गया है. मेडिकल विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय और खेल विश्वविद्यालय विधेयक पर कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. 26 जुलाई से शुरू हो रहे विधानमंडल के मॉनसून सत्र में इस विधेयक को पारित किया जाएगा. इसके बाद राज्यपाल की सहमति लेकर विश्वविद्यालय अधिनियम राज्य में लागू हो जाएगा.

अभियंत्रण विश्वविद्यालय के अधीन राज्य के सभी सरकारी और निजी इंजीनियरिंग कॉलेज होंगे. वहीं, सभी मेडिकल कॉलेज चिकित्सा विश्वविद्यालय के अधीन आएंगे. अभी इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के अंतर्गत आते हैं. इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों के लिए अलग-अलग विश्वविद्यालय होने से इन संस्थानों में और अधिक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बहाल हो सकेगी. इसी मकसद से यह बनाया गया है. वहीं, खेल के विकास को लेकर इसका अलग विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है.

राजगीर में खेल विश्वविद्यालय की स्थापनी की जाएगी. अन्य दो विश्वविद्यालयों को मीठापुर के समीप स्थापित करने की योजना है. अभियंत्रण विश्वविद्यालय की एकेडमिक काउंसिल, जेनरेल काउंसिल और प्लानिंग बोर्ड में आईआईटी पटना, एनआईटी पटना और चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान के निदेशक को भी शामिल किया गया है. कॉलेजों के पाठ्यक्रम और विकास संबंध निर्णयों में इन सबों की भी भूमिका होगी. मालूम हो कि मुख्यमंत्री के साच निश्चय पार्ट-2 में भी इन तीनों विश्वविद्यालय की स्थापना को शामिल किया गया है. कुलपति-प्रति कुलपति की नियुक्ति राज्य सरकार करेगी. कुलपति, प्रतिकुलपति समेत अन्य सभी प्रमुख पदों पर नियुक्ति राज्य सरकार ही करेगी. राज्य सरकार द्वारा गठित कमेटी के माध्यम से पदाधिकारियों का चयन किया जाएगा. कमेटी तीन सदस्यीय होगी. इस समिति में कौन-कौन लोग होंगे, यह कुलाधिपति के सहमति पर निर्णय लिया जाएगा.

राज्यपाल नहीं मुख्यमंत्री होंगे विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति

चिकित्सा, अभियंत्रण और खेल विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति मुख्यमंत्री होंगे. राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति राज्यपाल हैं. पहली बार राज्य में इस तरह की व्यवस्था की गई है, जिसमें मुख्यमंत्री का कुलाधिपति बनाया गया है. कुलाधिपति की सहमति से ही विश्वविद्यालयों में कुलपति समेत अन्य बड़े पदों पर नियुक्ति के लिए सर्च कमेटी का गठन किया जाएगा.

विश्वविद्यालय सेवा आयोग नियमावली मंजूर

बिहार राज्य विश्वविद्यालय आयोग के कार्य संचालन नियमावली की स्वीकृति कैबिनेट ने दी. मालूम हो कि विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर इस आयोग का गठन किया गया है. अभी 4668 शिक्षकों की नियुक्ति आयोग के द्वारा किया जा रहा है. आयोग पहले से कार्य कर रहा है, जिसकी संचालन नियमावली पर विधिवत मंजूरी मिल गई है.

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