पटना : शिवपूजन सिंह
बिहार में कोरोना को लेकर सरकार ने नया गाइड लाइन जारी किया है. बिहार के सभी जिलों में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जानकारी मीडिया को दी. नए नियम के मुताबिक बिहार में स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान 15 मई तक बंद रहेंगे.
इस दौरान किसी तरह की परीक्षा नहीं होगी. सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, पार्क, धार्मिक संस्थान 15 मई तक बंद रहेंगे, जबकि सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में 5 बजे तक ही काम होंगे. रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाईट कर्फ्यू लगा रहेगा. सभी दुकाने शाम 6 बजे तक बंद हो जाएंगे. आवश्यक सेवाओं परिवहन, बैंकिंग, डाक, स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन स्टोर, फायर, पुलिस, एम्बुलेंस आदि को छूट रहेगी. राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 8 हजार से ज्यादा नए केस सामने आने के बाद फैसला लिया गया है.
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि संक्रमण की रोकथाम के लिए सभी सिनेमा हॉल, मॉल, क्लब, जिम, स्वीमिंग पुल, पार्क और उद्यान 15 मई तक बंद रहेंगे. रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक हर जिले में नाइट कर्फ्यू रहेगा. हालांकि यात्रा और शादी समारोह पर यह लागू नहीं होगा. अब दुकानें 7 बजे के बजाये शाम 6 बजे बन्द हो जाएंगी. फल-सब्जी की दुकान, मंडी, मांस-मछली समेत सभी तरह की दुकानें जो पहले 7 बजे बंद की जाती थीं, वह अब 6 बजे ही बंद कर दी जाएंगी. इसी तरह गैरसरकारी कार्यालयों में शाम 5 बजे के बाद काम नहीं होगा.
इसके पहले राज्यपाल ने सभी दलों के नेताओं के साथ बैठक की थी. नीतीश कुमार ने कहा कि हमें सर्वदलीय बैठक में सुझाव दिया गया था कि हम सभी जिलों के DM के साथ इंटरैक्ट करें और हर जिलों की जानकारी लें. आज ही एक दिन में 8690 केसेस आये है यह निरंतर बढ़ता जा रहा है. इसके लिए लोगो के हित में पहले से ही वैसे कुछ ना कुछ किया जा रहा है, लेकिन अब और कदम उठाये गये हैं.
नितीश कुमार ने कहा कि फीड बेक के आधार पर कन्टेनमेंट ज़ोन बनाये जाएंगे ताकि लोगों को बचाया जा सके. बिहार में आक्सीजन की आपूर्ति हर हालत में सुनिश्चित की जायेगी. जो लोग भी बाहर है उनसे हमारा अनुरोध है जल्दी से जल्दी वापिस आ जाएं, बाद में दिक्कत हो जायेगी. बाहर से आने वाले लोगों की स्थिति की मॉनिटरिंग की जाएगी. ड्यूटी कर रहे चिकित्सकों को एक माह का अतिरिक्त वेतन दिया जाएगा.