कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर दिल्ली में 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लगा

न्यूज डेस्क

भारत में कोरोना वायरस का कहर बढ़ता ही जा रहा हैं. देश की राजधानी दिल्ली में भी कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है. दिल्ली देश के उन पांच शीर्ष राज्यों में शामिल है, जहां कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. अब दिल्ली में कोरोना की रोकथाम के लिए बड़ा फैसला लिया गया है. आज से 30 अप्रैल तक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा. मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में पहले ही रात का कर्फ्यू लगाया जा चुका है. ऐसे में फिर से स्थिति बिगड़ने पर लॉक डाउन भी हो सकता है, इसपर दिल्ली में मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि दिल्ली सरकार फिलहाल लॉकडाउन के बारे में नहीं सोच रही है, लेकिन कोरोना रोकने के लिए वैकल्पिक तरीके अपना रही है.

गौरतलब है कि दिल्ली में पिछले तीन हफ्तों से कोरोना के नए मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. सीएम अरविंद केजरीवाल ने 2 मार्च को कहा था कि राजधानी में नए मामलों में तेजी से बढ़ोतरी देखी जा रही है, लेकिन पहले की तुलना में इस बार संक्रमण दर कम है, जिससे किसी भी तरह लॉकडाउन करने की जरूरत नहीं है.

दिल्ली में हर दिन 3500 से ज्यादा मामले आ रहे हैं

पिछले 24 घंटों में दिल्ली में 3,548 नए मामले दर्ज हुए, जिस बाद कुल मामले 6,79,962 हो गए. यह लगातार चौथा दिन है कि जब दिल्ली में 3,500 से ज्यादा मामले आए हैं. इससे पहले यहां 4,033 नए मामले दर्ज किए गए थे जो कि साल 2021 का सबसे बड़ा दैनिक आंकड़ा था. जबकि भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 96,982 नए मामले सामने आए हैं. अब कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 1,26,86,049 हो गई है. वहीं, कुल मौतों की संख्या 1,65,547 हो गई है. देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 7,88,223 है जबकि कुल 8,31,10,926 लोगों को कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाई गई है.

दिल्ली में नाइट कर्फ्यू में इन लोगों को छूट मिली है

दिल्ली में नाइट कर्फ्यू के दौरान इमरजेंसी सेवाओं और इमरजेंसी सामान के मूवमेंट को पूरी तरह से छूट दी गयी है.
रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक इमरजेंसी सेवाओं और इमरजेंसी सामान को छोड़कर सभी तरह के मूवमेंट पर रोक लगा दी है. इस दौरान ट्रैफिक मूवमेंट पर किसी तरह की कोई रोक नहीं होगी, लेकिन ई पास लेना अनिवार्य होगा. इन लोगों में शामिल हैं – जो लोग वैक्सीन लगवाने जाना चाहते हैं, राशन, किराना, फल सब्जी, दूध, दवा से जुड़े दुकानदार, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कर्मी, आईडी कार्ड दिखाने पर प्राइवेट डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, वैध टिकट दिखाने पर एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन और बस अड्डे आने जाने वाले यात्री, गर्भवती महिलाओं और इलाज के लिए जाने वाले मरीज, आदि.

नाइट कर्फ्यू के दौरान पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे बस, दिल्ली मेट्रो, ऑटो, टैक्सी आदि को उन्हीं लोगों को लाने और ले जाने की सुविधा होगी जिनको नाइट कर्फ्यू के दौरान छूट दी गई है. दिल्ली में जरूरी सेवाओं में लगे सभी विभागों के लोगों को छूट दी जाएगी. अपने आदेश में दिल्ली सरकार ने कहा है कि लोगों की मूवमेंट को लेकर कर्फ्यू लगाया गया है जरूरी सामान और जरूरी सेवाओं को लेकर नहीं.

Jetline

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