कोरोना के बढ़ते मामले : महाराष्ट्र में 28 मार्च से नाईट कर्फ्यू लागू होगा

न्यूज डेस्क

कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए राज्य सरकार का बड़ा फैसला लिया है. पूरे महाराष्ट्र में रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक नाईट कर्फ्यू लागू होगा. आज सीएम उद्धव ठाकरे ने सभी जिला अधिकारियों के साथ बैठक के बाद फैसला किया कि लॉक डाउन की बजाय नियम कड़े किए जाए, इसलिए सरकार ने रात के समय के लिए रविवार से कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है. उद्धव ठाकरे ने कोरोना को लेकर आदेश जारी कर दिया है. साथ ही उद्धव ठाकरे ने चेतावनी दी है कि आने वाले समय में अगर मरीजों की संख्या कम नहीं हुई तो नियमों को और ज्यादा सख्त किया जाएगा. अपने आदेश में ठाकरे ने कहा है कि मॉल्स, बार होटल्स के लिए बनाए गए एसओपी (SOP) का पालन हो रहा है या नहीं इसकी जांच हो, राज्य में वैक्सीनेशन बढ़ाया जाए, राज्य में शुरू किए गए कोविड सेंटर्स की इमारत, जगह और फायर सेफ्टी तथा जरूरी ऑक्सिजन,दवाएं उपलब्ध हैं या नहीं इसकी भी जांच की जाए.

कोरोना के खतरे को लेकर गृह सचिव ने सभी राज्यों को लिखी चिट्ठी

एक बार फिर से देश के कई राज्यों में कोरोना की रफ्तार में बेकाबू होती जा रही है. कई राज्यों में इसको लेकर सख्त कदम उठाते हुए लॉकडाउन जैसी सख्ती की गई है. दूसरी तरफ देश में कोरोना की एक और लहर व आने वाले दिनों में कई त्योहारों को देखते हुए केन्द्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने शुक्रवार को सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखा है, जिसमें त्योहारों के मद्देनजर एहतियाती कदम उठाने को कहा गया है ताकि कोरोना संक्रमण की रफ्तार को कम किया जा सके. पत्र में यह कहा गया है कि हाल के दिनों में कई राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में कोविड-19 के मामले और मौत की संख्या बढ़ी है. अब स्थिति का आकलन करने के बाद केन्द्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से 23 मार्च को गाइडलाइन्स जारी की गई हैं.

पत्र में राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से कड़ाई से टेस्ट-ट्रैक और ट्रीट प्रोटोकॉल का पालन करने को कहा गया है. साथ ही कोविड-19 को लेकर बदले व्यवहार, अन्य गतिविधियों के स्टैंडर्ड ऑफ प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने को कहा गया है, जैसे- स्कूलों के खोलने, उच्च शिक्षण संस्थानों, होटल्स और रेस्टोरेंट्स, शॉपिंग मॉल्स, मल्टीप्लैक्स, एंटरटेनमेंट पार्क्स, जिम, आदि. अब राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश स्थिति के आकलन के बाद जिला और वॉर्ड स्तर पर स्थानीय लॉकडाउन लागू कर सकते हैं. आने वाले त्योहारों- होली, शब-ए-बारात, फसल कटाई के त्योहार, ईस्टर, ईद-उल-फितर, आदि के लिए राज्य और केन्द्र सरकार को आवश्यक कदम उठाना चाहिए ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके, जिससे सार्वजनिक जगहों पर कोविड-19 नियमों का कड़ाई से पालन कराने पर कोरोना संक्रमण के ट्रांसमिशन और देश में कोरोना की रफ्तार को रोकने में मदद मिलेगी.

Jetline

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *