दिल्ली : न्यूज़ डेस्क
कई राज्यों में कोरोना के नए मामलों में तेजी को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अप्रैल महीने के लिए आज नयी गाइडलाइन जारी किया है. नई गाइडलाइंस एक अप्रैल से 30 अप्रैल तक के लिए लागू होंगी. केंद्र ने राज्यों से टेस्टिंग को भी बढ़ाने की बात कही है और पॉजिटिव आए लोगों का इलाज सुनिश्चित करने को कहा है. इस गाइडलाइन में मुख्य रूप से टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की रणनीति पर काम करने पर जोर दिया गया है. साथ ही टीकाकरण अभियान पर फोकस अधिक रखने के लिए कहा गया है. जिन भी राज्यों में आरपीसीआर टेस्ट का आंकड़ा कम है इसे बढ़ाये जाने की सलाह दी गई है.
गाइडलाइन में कहा गया है कि जब नए कोरोना केस का पता चले तो उसका समय पर इलाज हो और उसपर नजर रखी जाए. कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग के जरिए सभी संपर्क में आने वाले लोगों को क्वारंटीन की जाए. कंटेनमेंट जोन की जानकारी जिला कलेक्टर वेबसाइट पर डालें और इस लिस्ट को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से साझा करें. गाइडलाइन में मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन कराने के लिए उचित जुर्माने की भी बात कही गई है. यह भी साफ किया गया है कि इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट (दूसरे राज्य में जाने) को लेकर पाबंदियां नहीं लगाई जाए. जिन राज्यों में टीकाकरण की रफ्तार धीमी है उसको लेकर गाइडलाइन में चिंता जताई गई है. राज्यों से कहा गया है कि टीकाकरण में तेजी लाएं. कोरोना के चेन को तोड़ने के लिए यह जरूरी है.
राज्य सरकार जिला, शहर और वार्ड लेवल तक में सख्ती कर सकते हैं
मंत्रालय ने कहा है कि कंटेनमेंट जोन में नियमों के पालन के लिए स्थानीय प्रशासन और पुलिस जिम्मेदार होंगे. इसके अलावा जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही राज्य सरकारों की ओर से तय की जाएगी. वर्कप्लेसेज पर भी जरूरी नियमों को तय करने का अधिकार राज्यों को दिया गया है. यही नहीं मास्क, हैंड हाइजीन, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों में सख्ती और फाइन तय करने का हक भी राज्यों के पास होगा. इसके अलावा राज्यों को जिला, तहसील और शहर या वार्ड के लेवल पर भी कोरोना से जुड़ी पाबंदियां तय करने का अधिकार दिया गया है.
एक से दूसरे राज्य में एंट्री पर कोई रोक नहीं
केंद्र सरकार ने भले ही टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट पॉलिसी के जरिए कोरोना गाइडलाइंस को सख्ती से लागू करने का आदेश दिया है, लेकिन एक से दूसरे राज्यों में आवाजाही पर कोई रोक नहीं है. केंद्र ने स्पष्ट किया है कि किसी भी राज्य के भीतर या फिर एक से दूसरे राज्य में आवागमन पर कोई रोक नहीं होगी. इसके अलावा मूवमेंट के लिए किसी भी तरह के अप्रूवल या फिर ई-परमिट की भी जरूरत नहीं है. नई गाइडलाइंस 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक लागू रहेंगी.