बिहार पंचायत चुनाव: 14.35 लाख ग्रामीण वोटर्स भी दे सकेंगे वोट, शहरी वोटरों का नाम कटा

पटना : रवि कुमार सिंह

पिछले बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बनी मतदाता सूची में जोड़े गये 14 लाख 35 हजार 46 नये वोटर पंचायत चुनाव में भी वोट दे सकेंगे. ये सभी वोटर ग्रामीण इलाके के हैं. इस सूची में शामिल लगभग 25 हजार शहरी क्षेत्र के वोटरों का नाम पंचायत चुनाव की सूची में नहीं होगा. इस प्रकार अब पंचायत चुनाव में वोटरों की संख्या 14.35 लाख बढ़ जाएगी. बिहार में इस बार आठ हजार से ज्यादा मुखिया के पदों पर चुनाव हो रहा है.

राज्य निर्वाचन आयोग ने यह आदेश बिहार के सभी डीएम को भेज दिया है. आयोग ने इन नये वोटरों का नाम पंचायत चुनाव के वोटर लिस्ट में जोड़ने की प्रक्रिया भी तय कर दी है. आयोग ने सभी जिलाधिकारी को कहा है कि वह एक जनवरी 2021 की अर्हता के आधार पर तैयार विधानसभा निर्वाचन के वोटर लिस्ट की हार्ड कॉपी सभी बीडीओ को उपलब्ध करा दें. ध्यान रहे कि सूची वही हो जिसका प्रकाशन 15 फरवरी 2021 को हुआ था. साथ ही सूची की साफ्ट कॉपी राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से लेने को कहा गया है. सूची में 16 लाख 85 हजार 46 वोटरों का नाम है, लेकिन इसमें लगभग 25 हजार शहरी क्षेत्र के वोटर हैं. शहरी क्षेत्र के वोटरों को हटा कर ही पुचायत चुनाव के वोटर लिस्ट में जोड़ना है.

आयोग ने कहा है कि पंचायत चुनाव के लिए भी एक जनवरी 21 को अर्हता के आधार पर मिले दावे के निष्पादन के बाद 19 फरवरी 2021 को प्रकाशित किया गया. लेकिन इसी बीच केन्द्रीय निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रकाशित वोटर लिस्ट को पुनरीक्षित कर दिया. उसका अंतिम प्रकाशन 15 फरवरी 21 को किया गया. लिहाजा इस सूची के वोटरों को पंचाया चुनाव में वोट देने का अधिकार मिल गया है.

बिहार पंचायत चुनाव की तारीखों को ऐलान जल्द होंगे

राज्यपाल द्वारा पंचायत चुनाव की अधिसूचना किसी भी दिन जारी की जा सकती है. अधिसूचना जारी होने के बाद डीएम अपने जिले में सभी छह पदों के नामांकन, नामांकन पत्रों की जांच, समय और प्रत्याशियों के नामांकन वापस लिये जाने की सूचना प्रकाशित कराएंगे. आयोग ने जिलाधिकारियों को कहा है कि नामांकन की अंतिम तिथि के बाद नामांकन पत्रों की जांच में तीन दिनों का अंतर नहीं होना चाहिए. नामांकन पत्रों की जांच एक या एक से अधिक तिथियों को की जा सकती है. नामांकन पत्रों की जांच के बाद नाम वापसी की तिथि अधिकतम दो दिन हो सकती है. नामांकन का समय सुबह 11 बजे से शाम चार बजे तक निर्धारित किया जायेगा. मतदान सुबह सात बजे से शाम पांच बजे तक होगा, जबकि मतगणना सुबह आठ बजे से प्रारंभ होगी.

पंचायत चुनाव के दौरान छह पदों के लिए चुनाव होंगे

राज्य में पंचायत चुनाव के दौरान छह पदों के लिए चुनाव होंगे. इनमें मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य, पंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्यों के पद शामिल हैं. राज्य में 8387 ग्राम पंचायतों के मुखिया पदों के लिए आम चुनाव कराए जाएंगे. वहीं, 8387 सरपंच पदों के लिए भी चुनाव होंगे. जबकि वार्ड सदस्य के 1,14,667 पदों और पंच के 1,14,667 पदों के लिए उम्मीदवार चुनें जाएंगे. पंचायत समिति के 11,491 और जिला परिषद सदस्य के 1161 पदों के चयन के लिए मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे. बिहार में पंचायत आम चुनाव, 2021 को लेकर 700 मतदाताओं पर एक बूथ का गठन किया गया है. जबकि विधानसभा आम चुनाव में एक हजार मतदाताओं पर एक बूथ गठित था.

नामांकन के लिए शुल्क तय किया गया

पंचायत चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नामांकन शुल्क का भी निर्धारण कर दिया गया है. ग्राम कचहरी पंच व पंचायत सदस्य प्रत्याशी का नामांकन शुल्क – 250 रुपये (महिला प्रत्याशी, एससी,एसटी व पिछड़े वर्गों के प्रत्याशी के लिए 125 रुपये), मुखिया व कचहरी सरपंच प्रत्याशी- 1000 रुपये (महिला प्रत्याशी, एससी,एसटी व पिछड़े वर्गों के प्रत्याशी का 500 रुपये), जिला परिषद सदस्य प्रत्याशी को- 2000 रुपये (महिला प्रत्याशी, एससी,एसटी व पिछड़े वर्गों के प्रत्याशी का 1000 रुपये) नामांकन शुल्क के रूप में देने होंगे.

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